हाई कोर्ट आफ मध्य प्रदेश कि जस्टिस द्वारकाधीश बंसल ने भारतीय प्रशासनिक सेवा की वरिष्ठ अधिकारी श्री संजय दुबे के विरुद्ध प्रस्तुत हुई एक अवमानना याचिका की सुनवाई के दौरान, अपनी नाराजगी प्रकट करते हुए कहा कि, यदि कोई प्रशासनिक अधिकारी 6 महीने में भी उच्च न्यायालय के आदेश का पालन नहीं कर सकता तो वह पद से त्यागपत्र दे दें। हाई कोर्ट ने आदेश के पालन के लिए लास्ट चांस दिया है।
विजय पुंज विरुद्ध मध्य प्रदेश शासन - पदोन्नति विवाद
श्री संजय दुबे आईएएस, पहले गृह विभाग में अपर मुख्य सचिव थे। वर्तमान में सामान्य प्रशासन विभाग में अपर मुख्य सचिव के पद पर काम कर रहे हैं। अवमानना याचिकाकर्ता श्री विजय पुंज एक पुलिस अधिकारी है। उनकी ओर से अधिवक्ता श्री मनोज चंसोरिया ने हाई कोर्ट में पक्ष प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि मार्च के महीने में हाईकोर्ट द्वारा आदेश दिया गया था कि याचिकाकर्ता के प्रमोशन का लिफाफा खोलकर उसे पदोन्नति का लाभ दिया जाए लेकिन छह माह बीतने के बावजूद आदेश का पालन नहीं हुआ है।
शासकीय अधिवक्ता द्वारा उच्च न्यायालय को बताया गया कि कैबिनेट से समन्वय किया जाना है इसलिए देरी हो रही है।
अधिवक्ता मनोज चंसोरिया ने अवगत कराया कि अवमानना याचिकाकर्ता पुंज इसी वर्ष 31 अक्टूबर को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। लिहाजा, राज्य शासन के वकील की ओर से एक माह की मोहलत मांगना बेमानी है।
संजय दुबे अपर मुख्य सचिव को हाईकोर्ट की चेतावनी
यह सुनते ही कोर्ट ने शासकीय अधिवक्ता से पूछा आप कारण बताइए कि क्यों आपके अधिकारी सेवानिवृत्ति की कगार पर पहुंच चुके अवमानना याचिकाकर्ता के प्रकरण में लिफाफा खोलकर पदोन्नति का लाभ नहीं दे रहे हैं। विद्वान न्यायमूर्ति श्रीमान द्वारकाधीश बंसल ने कहा कि, ऐसे अधिकारी को इस्तीफा दे देना चाहिए जो छह माह बीतने के बावजूद कैबिनेट से समन्वय नहीं बना पाए हैं। उन्होंने इस मामले में चेतावनी देते हुए आदेश दिया है कि दिनांक 14 अक्टूबर तक, हाई कोर्ट के आदेश का पालन करें अन्यथा अनावेदक अधिकारी अवमानना कार्रवाई के लिए तैयार रहें। यदि उन्हें आदेश अनुचित लगे तो अपील करने स्वतंत्र होंगे। मामले की अगली सुनवाई 16 अक्टूबर को नियत की गई है।
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