BETUL कलेक्टर ने जनसुनवाई के दौरान क्लर्क को सस्पेंड किया - MP NEWS

Bhopal Samachar
मध्य प्रदेश के बैतूल जिला मुख्यालय पर मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित जनसुनवाई में कलेक्टर श्री नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी ने जनपद पंचायत घोड़ा डोंगरी के क्लर्क को तत्काल सस्पेंड करने के निर्देश दिए।

जनपद पंचायत का क्लर्क स्वीकृत अनुग्रह राशि का पेमेंट नहीं कर रहा था

जनसुनवाई में तहसील घोड़ाडोंगरी के ग्राम जुवाड़ी निवासी राजेश आहके ने कलेक्टर को बताया कि उनके भाई बसंत आहके की बिजली करंट लगने से मौत हो गई थी। इसके पश्चात उनकी माता श्रीमती गीताबाई ने मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना अंतर्गत अनुग्रह की राशि उपलब्ध कराने के लिए जनपद पंचायत घोड़ाडोंगरी में आवेदन दिया था। जनपद पंचायत द्वारा योजना के तहत चार लाख रुपए की राशि भी स्वीकृत की जा चुकी थी। किंतु आज दिनांक तक उन्हें राशि प्राप्त नहीं हुई हैं। जिस पर कलेक्टर श्री सूर्यवंशी ने गंभीर नाराजगी व्यक्त करते हुए को सीईओ जनपद घोड़ाडोंगरी को त्वरित आवेदक को भुगतान किए जाने तथा अनावश्यक लेट लतीफी करने वाले संबंधित क्लर्क लिपिक को तत्काल प्रभाव निलंबित कर सूचित करने के निर्देश दिए। 

तहसीलदार मुलताई को चेतावनी

उन्होंने सभी विभागों के अधिकारियों को सख्त हिदायत दी की शासन की विभिन्न योजनाओं में भुगतान संबंधी कार्यों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसी प्रकार जनसुनवाई में तहसील मुलताई के ग्राम गेंदराव सहारे ने कलेक्टर के समक्ष आवेदन देकर बताया कि उनके द्वारा उनकी भूमि के बंटवारे के लिए काफी समय पूर्व आवेदन दिया गया था। किंतु अभी तक उनकी भूमि का पारिवारिक बटवारा नही हो पाया है। जिस पर कलेक्टर ने तहसीलदार मुलताई को आवेदक का प्रकरण दर्ज कर बटवारा की कार्यवाही किए जाने तथा लापरवाही पर संबंधित पटवारी के विरुद्ध सख्त कार्यवाही करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी जनपद सीईओ को वीडियो कांफ्रेंस के जरिए निर्देशित किया कि प्रधानमंत्री आवास संबंधी वाजिब समस्याओं का प्राथमिकता से निराकरण कराएं।

जनसुनवाई में तहसील चिचोली के टाथर निवासी रामाधार आर्य ने बताया कि उनकी टाथर स्थित भूमि पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया कर उन्हें निकाल दिया गया। जिस पर कलेक्टर ने तहसीलदार चिचोली को प्रकरण की जांच कर आवेदन का निराकरण करने के निर्देश दिए। इसी प्रकार जनसुनवाई में आए अन्य आवेदनों का भी कलेक्टर श्री सूर्यवंशी द्वारा निराकरण किया गया। जनसुनवाई में संयुक्त कलेक्टर श्री मकसूद अहमद, एसडीएम श्री राजीव कहार ,डिप्टी कलेक्टर श्रीमती तृप्ति पटेरिया सहित सभी विभागों के जिला अधिकारी उपस्थित रहें। 

समस्त राजस्व अधिकारियों को जारी किए कारण बताओं नोटिस

लोक सेवा गारण्टी अधिनियम के तहत आरसीएमएस पोर्टल पर राजस्व विभाग की सीमांकन और अविवादित नामांतरण के 463 प्रकरणों को समयसीमा में निराकरण नहीं करने पर कलेक्टर बैतूल श्री नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी ने जिले के समस्त राजस्व अधिकारी तहसीलदार और नायब तहसीलदारों को कारण बताओं नोटिस जारी कर प्रकाणों का एक दिवस में निराकरण करने के सख्त निर्देश दिए है। समय निराकरण नहीं करने की दशा में संबंधित राजस्व अधिकारी के विरुद्ध लोक सेवा गारण्टी अधिनियम 2010 की धारा 7  के तहत ज़ुर्माना अधिरोपित करने के लिए नियमानुसार द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अनुशंसा की जाएगी। अनुशंसा की प्रत्याशा में द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी युक्तियुक्त कारण होने पर जुर्माना अधिरोपित किया जाएगा।

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