रानी लक्ष्मीबाई चिकित्सालय, झांसी, उत्तर प्रदेश की नवजात शिशु चिकित्सा इकाई में 15 नवंबर 2024 को हुई दुखद अग्नि दुर्घटना के मद्देनजर मध्य प्रदेश के सभी चिकित्सा संस्थानों में निवारक उपाय सुनिश्चित करना अनिवार्य किया गया है।
मध्य प्रदेश में अस्पताल, नर्सिंग होम और क्लीनिक के लिए फायर सेफ्टी के नियम
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भोपाल ने निजी चिकित्सालयों, नर्सिंग होम और क्लीनिकों के अधिष्ठाताओं एवं अध्यक्षों को निर्देशित किया है कि वे अपनी संस्थाओं का इलेक्ट्रिकल और फायर ऑडिट अनिवार्य रूप से कराएं। फायर सिस्टम और फायर एक्सटिंग्विशर की स्थिति चालू होनी चाहिए और उन्हें समय- समय पर रिफिल करवाना सुनिश्चित किया जाए। नियमित अंतराल पर फायर ड्रिल कराई जाए और इसका अभिलेखीकरण भी रखा जाए। इसके अतिरिक्त आकस्मिक निकास द्वार बाधा रहित और सुलभ होना चाहिए। सभी चिकित्सकों, पैरामेडिकल और सहायक स्टाफ को आपातकालीन स्थितियों में वार्ड खाली कराने का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए और नियमित मॉक ड्रिल कराई जानी चाहिए। विद्युत उपकरणों के उपयोग में सावधानी बरतने और खुले तारों या बिना प्लग के उपकरणों का उपयोग न करने के निर्देश दिए गए हैं। बिजली प्रणाली पर स्वीकृत भार से अधिक भार न डाला जाए और आवश्यकता पड़ने पर बिजली कंपनी से अतिरिक्त भार स्वीकृत कराया जाए।
मध्यप्रदेश उपचर्यागृह एवं रूजोपचार संबंधी स्थापनाएं अधिनियम 1973 एवं संशोधित नियम 2021
ऑक्सीजन और अन्य ज्वलनशील पदार्थों को विद्युत उपकरणों और स्विच बोर्ड्स से दूर रखा जाए। इन सभी उपायों की जिम्मेदारी संस्था प्रमुख की होगी और किसी भी चूक के लिए उन्हें व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी माना जाएगा। संस्थानों के पास वैध फायर एनओसी और इलेक्ट्रिकल ऑडिट रिपोर्ट होना अनिवार्य है। निरीक्षण के दौरान यदि कोई अनियमितता पाई जाती है, तो ऐसे संस्थानों को तुरंत बंद कर दिया जाएगा और संचालकों के खिलाफ विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी। यह निर्देश मध्यप्रदेश उपचर्यागृह एवं रूजोपचार संबंधी स्थापनाएं अधिनियम 1973 एवं संशोधित नियम 2021 के तहत जारी किया गया है।
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