Bhopal Samachar karmchari - लोकायुक्त FIR के बावजूद प्राचार्य हाई स्कूल को निलंबित नहीं ट्रांसफर

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लोक शिक्षण संचालनालय, मध्य प्रदेश, भोपाल के द्वारा सभी प्रकार के रिकॉर्ड तोड़े जा रही है। प्राचार्य हाई स्कूल के खिलाफ लोकायुक्त ने 19 अक्टूबर को मामला दर्ज किया था। CPI शिल्पा गुप्ता ने 1 महीने बाद 21 नवंबर 2024 को आरोपी हाई स्कूल प्राचार्य को निलंबित नहीं किया बल्कि इंदौर के इंदौर में सिर्फ ट्रांसफर किया। यहां उल्लेख करना चाहिए कि, नियम विरुद्ध और मनमानी के लिए हाई कोर्ट आफ मध्य प्रदेश द्वारा लोक शिक्षण संचालनालय को कई बार फटकार जा चुका है।

लोकायुक्त ने 19 अक्टूबर को मामला दर्ज किया था

शिल्पा गुप्ता, आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्य प्रदेश, भोपाल द्वारा जारी स्थानांतरण आदेश में लिखा है कि, श्रीमती शीला मेरावी (मूलपद प्रधानाध्यापक); उच्च पद प्रभार प्राचार्य हाई स्कूल, जिला परियोजना समन्वयक कार्यालय जिला शिक्षा केन्द्र (समग्र शिक्षा अभियान) इन्दौर के विरुद्ध विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त कार्यालय इन्दौर द्वारा अपराध क्रमांक 137/2024 (देहाती नालशी 0/19/2024) धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण संशोधित अधिनियम 2018 के अन्तर्गत दिनांक 19.10.2024 को पंजीबद्ध किया जाकर विवेचना में लिया गया है। 

अतः उक्त के अनुक्रम में म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 11-19/2011/1-10, दिनांक 23.02.2012 के प्रकाश में श्रीमती शीला मेरावी (मूलपद प्रधानाध्यापक) उच्च पद प्रभार प्राचार्य हाई स्कूल जिला परियोजना समन्वयक कार्यालय जिला शिक्षा केन्द्र (समग्र शिक्षा अभियान) इन्दौर को समान सामर्थ्य में शास. हाई स्कूल फफूंद, (डाइस कोड-23260208904) वि.ख. महू, जिला इन्दौर में तत्काल प्रभाव से स्थानांतरित करते हुए पदस्थ किया जाता है। उक्त आदेश तत्काल प्रभावशील होगा। 

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