BNS 32 - धमकी से भयभीत व्यक्ति द्वारा किए गए अपराध के लिए सजा मिलेगी या माफी, जानिए

Bhopal Samachar
जीवन में कभी-कभी ऐसी स्थिति बन जाती है। कोई अपराधी व्यक्ति किसी निर्दोष व्यक्ति को धमकी देकर भयभीत कर देता है और फिर उसे किसी अपराध करने के लिए मजबूर कर देता है। ऐसी स्थिति में धमकी से भयभीत व्यक्ति जो अपराध करता है, उसके लिए कानून में क्या प्रावधान है। जानिए:-

भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 32 की परिभाषा:- 

यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे निर्दोष व्यक्ति को जान से मारने की धमकी देकर, कोई अपराध करने के लिए मजबूर कर देता है, और ऐसी मजबूरी में वह निर्दोष व्यक्ति अपराध कारित कर देता है। तब ऐसे व्यक्ति को BNS की धारा 32 के तहत, उसके द्वारा किए गए अपराध के लिए क्षमा कर दिया जाएगा।

महत्वपूर्ण निर्णय:- बच्चन लाल बनाम राज्य एवं उमा दासी बनाम सम्राट मामले मे उच्चतम न्यायालय ने कहा कि, किसी को मृत्यु का डर दिखाकर विवश करके कोई अपराध करवा लेता है। वह भारतीय दण्ड संहिता की धारा 94 (अब BNS की धारा 32) के अंतर्गत क्षमा योग्य होगा।

सोनू बनाम सम्राट मामले में न्यायालय द्वारा कहा गया कि मृत्यु का भय तत्काल प्रभावी होगा। अगर आरोपी संरक्षण में यह बोलता है कि, अपराध करने के एक दिन पहले मुझे मृत्यु का भय या धमकी दी थी। तब यह IPC की धारा 94 (अब BNS की धारा 32) के अंतर्गत बचाव नहीं होगा।

इसी प्रकार बर्क बनाम क्लार्कसन मामले में कहा गया कि अगर मृत्यु का भय दिखाकर किसी व्यक्ति की हत्या करने के लिए विवश किया गया है। तब वह भारतीय दण्ड संहिता (अब BNS की धारा 32) के अंतर्गत बचाव नहीं होगा।

लेखक✍️बी.आर. अहिरवार (पत्रकार एवं विधिक सलाहकार होशंगाबाद)। Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article) डिस्क्लेमर - यह जानकारी केवल शिक्षा और जागरूकता के लिए है। कृपया किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई से पहले बार एसोसिएशन द्वारा अधिकृत अधिवक्ता से संपर्क करें। 

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