BNS 33 - छुट-पुट या छोटी-मोटी अपहानि करना अपराध होगी या नहीं, जानिए

Bhopal Samachar
भाषा की अपूर्णता के कारण ऐसे अनेक कार्य हैं जो शाब्दिक दृष्टि से किसी अपराध के अंतर्गत आते हैं लेकिन यदि वास्तव में देखा जाए तो उनके पीछे कोई आपराधिक भावना नहीं रहती है, अतः उन्हें अपराध मानना जनहित में नहीं होगा। 

किसी की मर्जी या अनुमति के बिना उसका पेन उठा लेना क्या चोरी का अपराध है

अर्थात किसी दूसरे व्यक्ति का पेन उसकी मर्जी के बिना उठाना चोरी का अपराध है, किसी व्यक्ति के पास से तेज रफ्तार में कार से धूल उड़ाते हुए जाना रिष्टि का अपराध है, किसी व्यक्ति को गाड़ी में बैठने के लिए अंदर करना चोट अपराध हो सकता है, बस में या भीड़ वाले स्थान में पैर रखना या धक्का मुक्की होना चोट या छेड़छाड़ का अपराध हो सकता है, लेकिन क्या इनके लिए न्यायिक प्रक्रिया चलाना न्यायोचित होगा? यदि ऐसी छुट-पुट बातों को अपराध मानकर लोगों को दण्डित किया जाने लगे तो समाज में लोगों का साथ-साथ रहना दूभर हो जाएगा। इसी कारण ऐसे छोटे-मोटे अपराध को आपराधिक दायित्व से मुक्त रखा गया है जानिए।

भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 33 की परिभाषा

''अगर कोई व्यक्ति छुट-पुट या छोटी-मोटी बातों को लेकर शिकायत करता है जो गंभीर श्रेणी का अपराध नहीं है, तब ऐसा कृत्य BNS की धारा 33 के अंतर्गत अपराध नहीं माना जाएगा।
इस धारा के बचाव के लिए आवश्यक तत्व:-
1. अपराध गंभीर नहीं होना चाहिए। 
2. छोटा या समान्य उपहति का अपराध होना चाहिए। 
3. अपराध करने वाले व्यक्ति का चरित्र पहले से अच्छा होना चाहिए।

उधारानुसार वाद:- सदानंद बनाम शिवकली

उपर्युक्त मामले में शिकायतकर्ता ने आरोपी के विरुद्ध धारा 506 के अधीन झूठ बोलने का आरोप लगाया था। इस वाद मे न्यायालय ने विनिश्चित किया कि विधि का यह एक प्राथमिक सिद्धांत है कि वह तुच्छ बातों (छुट-मुट बातों) की और ध्यान नहीं देती है। यदि कुछ शब्दों के कहने पर कोई व्यक्ति आपराधिक कार्यवाही की परेशानियों में पड़ जाए तो वर्तमान सभ्य समाज में लोगों का एक-दूसरे से आपसी संपर्क तथा मेल-जोल रखना ही दूभर हो जाएगा। लेखक✍️बी.आर. अहिरवार (पत्रकार एवं विधिक सलाहकार होशंगाबाद)। Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article) 

डिस्क्लेमर - यह जानकारी केवल शिक्षा और जागरूकता के लिए है। कृपया किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई से पहले बार एसोसिएशन द्वारा अधिकृत अधिवक्ता से संपर्क करें। 

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