INDORE जिले के किसानों के लिए महत्वपूर्ण समाचार, राजस्व महाअभियान 3.0

मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में राजस्व प्रकरणों के त्वरित निराकरण के लिए आयोजित किए गए राजस्व महाअभियान के दोनों चरणों को मिली सफलता के बाद अब इसका तीसरा चरण भी प्रारंभ किया जा रहा है। राजस्व महाअभियान का तीसरा चरण आगामी 15 नवम्बर से प्रारंभ होगा, जो 15 दिसम्बर तक चलेगा। 

मध्य प्रदेश राजस्व महाअभियान 3.0

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा राजस्व प्रकरणों के निराकरण के लिए राजस्व महाअभियान 3.0 के संबंध में निर्देश दिए गए थे। उक्त निर्देश के परिपालन में राजस्व अभियान प्रारंभ किया जा रहा है। इंदौर जिले में भी प्रदेश के अन्य जिलों के साथ-साथ राजस्व प्रकरणों के निराकरण के लिए 15 नवम्बर से विशेष महा अभियान प्रारंभ होगा। राज्य शासन द्वारा दिये गए दिशा-निर्देशों के अनुसार राजस्व प्रकरणों के त्वरित निराकरण और राजस्व अभिलेख में इंद्राज त्रुटियों को ठीक करने हेतु राजस्व महाअभियान 3.0 का आयोजन 15 दिसम्बर 2024 तक किया जायेगा। उल्लेखनीय है कि राजस्व महा-अभियान प्रथम चरण एवं राजस्व महाअभियान के द्वितीय चरण की सफलता को देखते हुए राज्य शासन द्वारा राजस्व महाअभियान 3.0 का आयोजन किये जाने का निर्णय लिया गया हैं।

महा-अभियान के दौरान राजस्व न्यायालयों में (RCMS) लंबित प्रकरणों (नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन, अभिलेख दुरुस्ती इत्यादि) का समय सीमा में निराकरण सुनिश्चित किया जायेगा। नए राजस्व प्रकरणों को RCMS पर दर्ज कराने, नक्शे पर तरमीम, PMKISAN का सैचुरेशन एवं समग्र का आधार से e-kyc, खसरे की समग्र/आधार से लिकिंग एवं फार्मर रजिस्ट्री सहित आमजन की राजस्व से संबंधित समस्याओं का निराकरण भी होगा। शासन के निर्देशानुसार पूर्व पारित आदेशों को खसरे एवं नक्शे में अमल किया जायेगा। समय सीमा पार कर चुके लंबित प्रकरणों को चिह्नित किया जाकर तथा न्यायालय में नियमित सुनवाई आयोजित कर नामांतरण, बंटवारा, अभिलेख दुरुस्ती के प्रकरणों का निराकरण किया जायेगा। लैंड पार्सेल को समग्र से लिंक करने की कार्यवाही को महा-अभियान के दौरान पूरा करने का प्रयास किया जायेगा। पीएम किसान सम्मान निधि योजना अंतर्गत पूर्व में छूटे पात्र हितग्राही को जोड़ा जायेगा। साथ ही अपात्र हितग्राहियों को चिह्नित किया जायेगा। इसके अतिरिक्त पीएम किसान हेतु लंबित ई-केवायसी एवं आधार सीडिंग पूर्ण की जायेगी। 

स्वामित्व योजना के अंतर्गत अधिक से अधिक हितग्राहियों को अधिकार अभिलेख का वितरण किया जायेगा। पीएम किसान योजना हेतु फार्मर आईडी को दिसंबर 2024 से अनिवार्य किया गया है, आगामी समय में फार्मर आईडी अन्य योजनाओं में भी अनिवार्य होगा, इसको देखते हुए किसानों की सहभागिता से फार्मर आईडी जनरेट करने की कार्यवाही पूर्ण की जायेगी। प्रदेश में फार्मर रजिस्ट्री का प्रबंधन mpfr.agristack.gov.in पोर्टल के माध्यम से किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य यह है कि कृषक किसान क्रेडिट कार्ड हेतु ऑनलाईन आवेदन कर सकें एवं नियमानुसार पात्रता होने पर 30 मिनिट में राशि किसानों को प्राप्त हो सके। 

इसके माध्यम से पीएम किसान योजना हेतु आवेदन भी किया जा सकेगा। पीएम किसान योजना हेतु फार्मर आईडी को दिसम्बर 2024 से अनिवार्य किया गया है, कृषक स्वयं अथवा पटवारी फार्मर आईडी बनाये जाने की कार्यवाही कर सकते हैं। छूटे हुए पात्र हितग्राहियों का चिन्हांकन भी संबंधित पटवारी द्वारा किया जाएगा। किसान भी उक्त पोर्टल एवं एप के माध्यम से कार्यवाही सुनिश्चित कर सकते हैं। आगामी समय में फार्मर आईडी अन्य योजनाओं में भी अनिवार्य होगी। इसका अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित कर किसानों की सहभागिता से फार्मर आईडी जनरेट करने की कार्यवाही पूर्ण की जाएगी।

पीएम किसान योजना सैचुरेशन संबंधी कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। जिसके अंतर्गत छूटे हुए पात्र हितग्राहियों को योजना में जोड़ा जाएगा। अपात्र हितग्राहियों की जानकारी पीएम किसान पोर्टल पर अद्यतन की जाएगी। लंबित ई-केवायसी की कार्यवाही पीएम किसान एप, पीएम किसान पोर्टल के माध्यम से ओटीपी द्वारा, सीएससी केन्द्र के माध्यम से बॉयोमेट्रिक द्वारा अथवा पीएम किसान एप के माध्यम से फेस रिकग्निशन द्वारा पूर्ण की जाएगी। अभियान के समन्वय हेतु मध्यप्रदेश भू-अभिलेख प्रबंधन समिति अपर संचालक भोपाल श्रीमती नमिता खरे (9406723636, 9691872565) को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। राजस्व महा-अभियान की जिलेवार प्रगति राजस्व महा अभियान डैशबोर्ड (सारा पोर्टल) में उपलब्ध कराई जाएगी। डैशबोर्ड (सारा पोर्टल) पर राजस्व अधिकारी अपने स्वयं के न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालयों में अभियान की प्रगति देख सकेंगे।

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