बहुत से पुरुष, या महिला के परिवार वाले जबरदस्ती महिला की सहमति लिए बिना ही उसका गर्भपात करवा देते हैं। सामान्य बोल-चाल में इसे हम बच्चे को पेट में मरवाना या गिराना बोलते हैं। भारत में नए कानून में भी इस अपराध को एक गंभीर अपराध की श्रेणी में रखा गया है। जानिए :-
भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 89 की परिभाषा
जो कोई व्यक्ति किसी महिला की सहमति के बिना उसका गर्भपात करवाता है अर्थात उसकी इच्छा के विरुद्ध पेट में ही उसके बच्चे को मारवाता है भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 89 के अंतर्गत दोषी होगा
Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 section 89 Punishment
इस धारा के अपराध संज्ञेय एवं अजमानतीय होते हैं अर्थात् पुलिस इस अपराध में डारेक्ट एफआईआर दर्ज कर लेती हैं एवं आरोपी को ज़मानत के लिए न्यायालय जाना होगा, इस अपराध की सुनवाई सेशन कोर्ट द्वारा की जा सकती है।
दण्ड:- इस अपराध के लिए अधिकतम आजीवन कारावास, या दस वर्ष की कारावास और जुर्माना से दण्डित किया जा सकता है। लेखक✍️बी.आर. अहिरवार (पत्रकार एवं विधिक सलाहकार होशंगाबाद)। Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article)
डिस्क्लेमर - यह जानकारी केवल शिक्षा और जागरूकता के लिए है। कृपया किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई से पहले बार एसोसिएशन द्वारा अधिकृत अधिवक्ता से संपर्क करें।
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