जबलपुर स्थित हाई कोर्ट आफ मध्य प्रदेश में महिला मेजर और लेफ्टिनेंट जनरल के बीच चल रहे विवाद में दखल देने से इनकार कर दिया। उच्च न्यायालय ने कहा कि इस मामले में जांच हो चुकी है और जांच के नतीजे महिला मेजर के विरुद्ध हैं।
सीएमएम में एडवांस मटेरियल मैनेजमेंट कोर्स करने के दौरान की है घटना
महिला मेजर की ओर से दायर याचिका में कहा गया था कि COD में वर्ष 2020 में उसकी पदस्थापना हुई थी। CMM में एडवांस मटेरियल मैनेजमेंट कोर्स करने के दौरान जनवरी, 2021 से आठ नवम्बर, 2021 के दौरान वहां पर पदस्थ लेफ्टिनेंट कर्नल ने आपत्तिजनक टिप्पणियां करते हुए बदनीयत से उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की थी। घटनाक्रम की शिकायत उच्च अधिकारियों से किए जाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके बाद सात अप्रैल, 2021 की शाम आयोजित परीक्षा के दौरान फैकल्टी रूम में सिर्फ लेफ्टिनेंट कर्नल थे और उन्होंने एक बार फिर याचिकाकर्ता से आपत्तिजनक बातें कीं।
याचिकाकर्ता महिला मेजर चाहती थी कि, उच्च न्यायालय लेफ्टिनेंट जनरल के खिलाफ कार्रवाई का आदेश करें, क्योंकि डिपार्टमैंटल कंप्लेंट के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उच्च न्यायालय ने कहा कि इस मामले में डिपार्मेंटल इंक्वारी हो चुकी है और इंक्वारी के नतीजे महिला मेजर के विरुद्ध है। इसलिए हम इस मामले में कोई दखल नहीं देंगे।
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