MP HIGH COURT में स्टाफ सिलेक्शन प्रक्रिया में आरक्षण विवाद पर जनहित याचिका, नोटिस जारी

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट मे ‘मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति तथा जन जाति अधिकारी कर्मचारी संघ (आजाक्स) द्वारा अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर एवं विनायक प्रसाद शाह के माध्यम से हाईकोर्ट मे हाईकोर्ट के विरुद्ध जनहित याचिका क्रमांक WP/32834/2024 (PIL) दायर करके, हाईकोर्ट द्वारा की जाने वाली समस्त भर्तियों मे आरक्षित वर्ग के साथ किए जा रहे भेदभाव को रोकने तथा नियम विरुद्ध जारी सिविल जज भर्ती परीक्षा परिणाम-2022 को निरस्त कर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियो को आरक्षण नियमों के अनुरूप चयनित करने, तथा आरक्षित वर्ग के प्रतिभावान अभ्यर्थियो को परीक्षा के प्रत्येक चरण मे (प्रारम्भिक तथा मुख्य परीक्षा) मे अनारक्षित वर्ग मे चयनित किए जाने एवं साक्षात्कार मे 20 अंको की अनिवार्यता समाप्त किए जाने सहित हाईकोर्ट द्वारा की जाने वाली समस्त भर्तियों को लोकसेवा आयोग तथा कर्मचारी चयन मण्डल से कराए जाने की मांग की गई है। 

हाई कोर्ट की भर्तियों में आरक्षण विवाद पर जनहित याचिका के वकील की दलील

उक्त याचिका की सुनवाई आज दिनांक 20.11.2024 को माननीय मुख्य न्यायमूर्ति श्री सुरेश कुमार कैथ तथा न्यायमूर्ति श्री, विवेक जैन की खंडपीठ द्वारा की गई। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर ने कोर्ट को बताया की हाईकोर्ट द्वारा की जाने वाली प्रत्येक चयन परीक्षा मे कम्यूनल आरक्षण लागू करके आरक्षित वर्ग के साथ भेदभाव किया जाता है। उक्त तर्क के समर्थन मे अधिवक्ता ने सिविल जज परीक्षा 2022 के परीक्षा परिणाम को दिखाया जिसमे आरक्षित वर्ग के एक भी प्रतिभावान अभ्यर्थी को अनारक्षित मे चयनित नही किया गया। जिससे एससी तथा एसटी वर्ग का एक भी अभ्यर्थी सिलेक्ट नही हो पाया तथा NFS (not for suitable) मानकर आरक्षित वर्ग के रिक्त पदो को समान्य वर्ग से भरने हेतु हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश शासन को पत्र लिखकर एनओसी चाही है। 

अधिवक्ता ने हाईकोर्ट को दस्तावेज़ दिखाया कि स्टेनोग्राफर तथा सहायक ग्रेड की भर्तियों में अनारक्षित वर्ग का कट-आफ अंक 74 तथा आरक्षित वर्ग का 88 अंक है, जिससे सैकड़ो आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी जिन्होने 75 से 87 अंक हासिल किए थे उनको हाईकोर्ट की परीक्षा सेल ने मुख्य परीक्षा हेतु फेल कर दिया गया है, तथा समान्य वर्ग के 563 अभ्यर्थी जिन्होने 74 अंक प्राप्त किए है उनको प्रारम्भिक परीक्षा मे पास करके मुख्य परीक्षा मे शामिल किया गया है, तथा उनको नियुक्ति भी दे दी गई है। 

याचिका क्रमांक WP/8750/2022 मे हाईकोर्ट ने जबाब दाखिल करके यह स्वीकार किया गया है कि अनारक्षित वर्ग के 50% पदों को समान्य वर्ग के अभ्यर्थियो को आरक्षित मानकर प्रारम्भिक तथा मुख्य परीक्षा का परिणाम घोषित किया जाता है। अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर ने हाईकोर्ट के उक्त लिखित दस्तावेज़ को बहस में प्रदर्शित किया गया। अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर ने कोर्ट को बताया की संविधान के अनुछेद 335 मे स्पष्ट प्रावधान है कि आरक्षित वर्ग के लिए निर्धारित पदो की पूर्ति हेतु निर्धारित मापदंडो को शिथिल किया जाना चाहिए लेकिन हाईकोर्ट द्वारा की जाने वाली किसी भी चयन प्रक्रिया मे मापदंडो को शिथिल नही किया गया है। 

साक्षात्कार के निर्धारित 50 अंको मे से अभ्यर्थी को 20 अंको की अनिवार्यता का नियम असंवैधनिक है, यदि कोई अभ्यर्थी लिखित परीक्षा के रिजल्ट मे सर्वोच्च स्थान प्राप्त है और उसे साक्षत्कार मे 19 अंक दे दिए जाते है तो वह चयन से वंचित हो जाता है अर्थात उक्त नियम अवैधानिक तथा अवैज्ञानिक भी है। 

अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर द्वारा कोर्ट को यह भी बताया गया कि हाईकोर्ट द्वारा की जाने वाली चयन प्रक्रिया पारदर्शी नही है, न ही आरक्षण के निर्धारित नियमो के अनुसार प्रक्रिया अपनाई जाती है और, न ही शासन के नियमो को हाईकोर्ट द्वारा लागू किया जाता है अर्थात हाईकोर्ट संविधान के अनुछेद 234 का हवाला देकर अपने आपको संविधान से भी उच्च मानकर फुल कोर्ट मीटिंग का हवाला देकर नियमों को मनमाने रूप से लागू करती है, इस कारण समस्त भर्तियों की जिम्मेदारी राज्य लोकसेवा आयोग तथा कर्मचारी चयन मण्डल से कराई जाए। 

हाईकोर्ट की खंडपीठ अधिवक्ता के उक्त समस्त तर्को एवं तथ्यो से सहमत होते हुए याचिका विचारार्थ स्वीकार करके, हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल तथा प्रमुख सचिव मध्य प्रदेश शासन विधि एवं विधायी मंत्रालय को नोटिस जारी करके 6 सप्ताह के अंदर जबाब तलब किया है तथा सिविल जज भर्ती परीक्षा-2022 सहित हाईकोर्ट द्वारा की जाने वाली समस्त भर्तियों को इस याचिका के निर्णयाधीन कर दिया गया है। याचिकाकर्ता की ओर से पैरवी अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर, विनायक प्रसाद शाह, पुशपेंडरा कुमार शाह, रूप सिंह मरवी, अभिलाषा लोधी तथा रामसिंह मरकाम ने की। 

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