आने वाले साल 2025 में सेवानिवृत होने वाले मध्य प्रदेश शासन के कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज़ है। उनकी पेंशन और पेंडिंग बिल पेमेंट के मामलों का निपटारा रिटायरमेंट की डेट के 6 महीने पहले से शुरू हो जाएगा। यदि वह किसी प्रतिनियुक्ति पर है तो 6 महीने पहले उनके प्रति नियुक्ति समाप्त हो जाएगी। उन्हें मूल विभाग में वापस भेज दिया जाएगा ताकि रिटायरमेंट के बाद कोई विवाद की स्थिति ना बने।
स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग की ओर से सर्कुलर जारी
स्वास्थ्य विभाग ने सभी कार्यालयों को निर्देश जारी किया है कि स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत काम कर रहे विशेषज्ञ, चिकित्सा अधिकारी और अन्य कर्मचारी, जो विभिन्न संस्थाओं में प्रतिनियुक्ति पर हैं, उन्हें सेवानिवृत्ति के छह माह पूर्व अपने मूल विभाग में लौटना होगा। इस निर्णय का मुख्य कारण यह है कि अगर अधिकारी प्रतिनियुक्ति स्थान पर सेवानिवृत्त होते हैं, तो उनके पेंशन और अन्य स्वत्वों के मामलों में कठिनाई हो सकती है। कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर होते हैं, तो उनका यूनिक एम्पलाई कोड स्वास्थ्य सेवाओं के संचालनालय से स्थानांतरित हो जाता है, जिससे पेंशन के मामलों में दिक्कतें आती हैं।
प्रतिनियुक्ति की अवधि
स्वास्थ्य विभाग ने स्पष्ट किया है कि प्रतिनियुक्ति की अवधि दो साल होती है, जिसे आवश्यकता अनुसार और दो वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। प्रतिनियुक्ति की अवधि समाप्त होने के बाद सभी शासकीय सेवकों को अपने मूल विभाग में लौटना होगा।
भविष्य की योजनाएं
स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि प्रतिनियुक्ति पर भेजने से पहले यह सुनिश्चित किया जाएगा कि अधिकारी को सेवानिवृत्ति के छह माह पहले उसके मूल विभाग में वापस किया जा सके। इससे कर्मचारियों को अपने पेंशन मामलों को समय पर निपटाने में मदद मिलेगी। उन्हें किसी भी तरह की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा।
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