नीमच। श्रीमान राकेश कुमार शर्मा, विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम), जिला-नीमच द्वारा बँटवारे की रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने के एवज में 18000/- रूपये की रिश्वत लेने वाले पटवारी सुभाषसिंह पिता रघुनंदनसिंह चौहान, उम्र-39 वर्ष, निवासी-125 शांति नगर नीमच एवं रिश्वत के रूपये अपने कब्जे में रखने वाले चौकीदार नूर खां पिता काले खां, उम्र-55 वर्ष, निवासी-ग्राम जाट, जिला नीमच को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7 सहपठित धारा 120(बी) भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत 03-03 वर्ष के सश्रम एवं 10000-10000 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
निलेश सुथार, ग्राम डिकेन, तहसील जावद, जिला नीमच की शिकायत पर कार्रवाई
श्री जगदीश चौहान, विशेष लोक अभियोजक द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि आवेदक निलेश सुथार, निवासी-ग्राम डिकेन, तहसील जावद, जिला नीमच द्वारा पुलिस अधीक्षक, विपुस्था, लोकायुक्त कार्यालय, उज्जैन में एक शिकायती आवेदन दिया कि उसके व उसके भाई अनिल सुथार के ससुर की एक शामिलाती भुमि ग्राम जाट पटवारी हल्का नंबर 28 टप्पा रतनगढ़, तहसील सिंगोली, जिला नीमच में स्थित हैं। इस भूमि के बँटवारे हेतु तहसील कार्यालय, रतनगढ़ में आवेदन किया हुआ हैं, जिसके संबंध में पटवारी हल्का नंबर 28 सुभाषसिंह चौहान द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की जाना हैं, जिसके एवज में पटवारी द्वारा 18000/- रूपये रिश्वत की मांग की जा रही हैं। आवेदक निलेश सुथार के आवेदन पर से रिश्वत की मांग की पुष्टी किये जाने हेतु आवेदक को वाईस रिकॉर्डर के साथ आरोपी के पास भेजा, जहॉ पर आरोपी द्वारा दिनांक 28.01.2019 को 18000/-रूपये लेकर कार्यालय में उपस्थित होने के लिए कहा गया। रिश्वत की मांग की पुष्टी हो जाने पर उप पुलिस अधीक्षक वेदांत शर्मा के नेतृत्व में ट्रेप दल का गठन किया गया।
पटवारी के साथ चौकीदार के खिलाफ भी मामला दर्ज हुआ
दिनांक 28.01.2019 को ट्रेप दल मय आवेदक के दिन के समय रतनगढ़ पहुॅचा जहॉ पर आवेदक द्वारा आरोपी को फोन पर लगाया जाना आरोपी द्वारा उसे रिश्वत की राशि लेकर ग्राम जाट धाकड़ धर्मशाला के पीछे गोपाल गुर्जर के घर पर बुलाया। आवेदक, गोपाल गुर्जर के घर पर गया। जहॉ पर उसने रिश्वत की राशि आरोपी सुभाष को दिये जाने के पश्चात ट्रेप दल को इशारा किया, जिस पर से ट्रेप दल द्वारा आरोपी सुभाष को पकडा गया, जिसके हाथ धुलाये जाने पर घोल का रंग गुलाबी हो गया था। आरोपी सुभाष द्वारा रिश्वत के रूपये सह आरोपी चौकीदार नूर खां को दिये गये थे, जिसके कब्जे से रिश्वत के रूपये जप्त किये गये। मौके की कार्यवाही कर अग्रिम विवेचना डीएसपी लोकायुक्त बसंत श्रीवास्तव द्वारा की जाकर अभियोग पत्र विशेष न्यायालय (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988) नीमच में प्रस्तुत किया गया।
पटवारी और चौकीदार दोनों दोषी, दोनों को सजा
विशेष लोक अभियेजक द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष विचारण के दौरान आवेदक, ट्रेपदल के सदस्य, पंचसाक्षी व विवेचक सहीत सभी महत्वपूर्ण गवाहों के बयान कराते हुए अपराध को संदेह से परे प्रमाणित कराकर आरोपीगण को कठोर दण्ड से दण्डित किए जाने का निवेदन किया गया। जिस पर से माननीय विशेष न्यायालय द्वारा आरोपीगण को उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया गया। न्यायालय में शासन की ओर से पैरवी श्री जगदीश चौहान, विशेष लोक अभियोजक द्वारा की गई।
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