अक्सर खबरें प्रकाश में आती है कि मध्य प्रदेश में, जिलों में परिवहन विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी खुलेआम रिश्वत लेते हैं। आरटीओ ऑफिस में रिश्वत के बिना लीगल काम भी नहीं होता। यदि आपके पास ऐसी कोई शिकायत है और आप अपनी शिकायत को प्रमाणित भी कर सकते हैं तो मध्य प्रदेश शासन ने आपकी शिकायत को सुनने के लिए एक अधिकारी की नियुक्ति कर दी है।
मध्य प्रदेश परिवहन विभाग से संबंधित शिकायत कहां करें
मध्य प्रदेश शासन, गृह विभाग मंत्रालय से दिनांक 15 नवंबर 2024 को जारी आदेश में बताया गया है कि एडिशनल कमिश्नर आफ पुलिस ट्रैफिक इंदौर के पद पर पदस्थ श्री किरण कुमार शर्मा की सेवाएं मध्य प्रदेश परिवहन विभाग को प्रतिनियुक्ति पर, उप परिवहन आयुक्त (शिकायत) ग्वालियर के पद पर पदस्थी हेतु सौंपी जाती है। अब मध्य प्रदेश में परिवहन विभाग के किसी भी अधिकारी या कर्मचारी से, किसी भी व्यक्ति को कोई शिकायत है तो वह उप परिवहन आयुक्त (शिकायत) ग्वालियर श्री किरण कुमार शर्मा से संपर्क कर सकता है।
उप परिवहन आयुक्त शिकायत भी सुनवाई नहीं कर तो क्या करें
यदि आप अपनी शिकायत को प्रमाणित करने में सक्षम है और उप परिवहन आयुक्त आपकी शिकायत पर सुनवाई नहीं कर रहे हैं तो लोकायुक्त और EOW आपकी मदद करेंगे। यह दोनों सरकारी संगठन मध्य प्रदेश शासन के सभी विभागों में भ्रष्टाचार और खास तौर पर रिश्वतखोरी के खिलाफ छापामार कार्रवाई करने के लिए ही गठित किए गए हैं। यहां प्राप्त होने वाली प्रत्यक्ष शिकायत पर सकारात्मक विचार किया जाता है। यदि थोड़ी भी संभावना है तो कार्रवाई की जाती है।
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