MP NEWS - मध्य प्रदेश नगरीय निकाय और पंचायत के उपचुनाव का कार्यक्रम घोषित, आचार संहिता लागू

Bhopal Samachar
राज्य निर्वाचन आयोग ने नगरीय निकाय और पंचायतों के रिक्त पदों के लिये उप-निर्वाचन का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। मतदान 9 दिसम्बर, 2024 को होगा। इसी के साथ जिन क्षेत्रों में चुनाव होना है वहां पर आचार संहिता लागू हो गई है।

सरपंच पद का रिजल्ट 13 दिसंबर को आएगा

सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग श्री अभिषेक सिंह ने जानकारी दी है कि निर्वाचन की सूचना के प्रकाशन के साथ नाम निर्देशन-पत्र 18 नवम्बर से लिये जायेंगे। नाम निर्देशन-पत्र 25 नवम्बर तक लिये जायेंगे। नाम निर्देशन-पत्रों की संवीक्षा 26 नवम्बर को होगी। अभ्यर्थिता से नाम वापस लेने की अंतिम तारीख 28 नवम्बर है। इसी दिन निर्वाचन प्रतीकों का आवंटन होगा। मतदान नगरीय निकायों में सुबह 7 से शाम 5 बजे तक और पंचायतों में सुबह 7 से दोपहर 3 बजे तक होगा। मतगणना नगरीय निकायों में 12 दिसम्बर को सुबह 9 बजे से होगी। पंच पद के लिये मतगणना मतदान केन्द्र पर ही मतदान समाप्ति के तुरंत बाद होगी। सरपंच पद के लिये मतगणना 13 दिसम्बर को विकासखण्ड मुख्यालय पर सुबह 8 बजे से होगी।

नगरीय निकायों में नगरपालिक निगम रीवा में वार्ड-10 और नगर परिषद जैतहरी में वार्ड-6 के पार्षद पद के लिये निर्वाचन होना है। पंचायतों में 4360 पंच और 2 सरपंच पद के लिये निर्वाचन होना है। विनम्र अनुरोध 🙏 कृपया हमें गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें। सबसे तेज अपडेट प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करें एवं हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वॉइन करें। इन सबकी डायरेक्ट लिंक नीचे स्क्रॉल करने पर मिल जाएंगी। मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण समाचार पढ़ने के लिए कृपया स्क्रॉल करके सबसे नीचे POPULAR Category में Madhyapradesh पर क्लिक करें। 

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