मध्य प्रदेश में ढाई लाख सरकारी नौकरियां, वैकेंसी के लिए वित्त मंत्रालय की टेबल जारी - NEWS TODAY

Bhopal Samachar
मध्य प्रदेश के बेरोजगारों के लिए बड़ी खबर है। डॉ मोहन सरकार ने नवंबर 2028 से पहले तक ढाई लाख सरकारी नौकरियां देने का फैसला किया है। इसके लिए वित्त विभाग मंत्रालय द्वारा टेबल जारी कर दी गई है। अब तक एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि रिक्त पद होने के बाद भी वैकेंसी ओपन नहीं की जाती थी। डॉ मोहन सरकार ने उस नियम को स्थगित कर दिया है। आने वाले 3 सालों में मध्य प्रदेश में बम्पर सरकारी नौकरियां ओपन होंगी। 

MADHYA PRADESH GOVERNMENT VACANCY BREAKING NEWS  

वित्त विभाग मंत्रालय भोपाल से मध्य प्रदेश शासन के समस्त विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव एवं सचिव के नाम जारी परिपत्र में लिखा है कि, संकल्प पत्र 2024 में "रोजगार के अवसर" बिंदु में उल्लेख है कि "हम अगले 5 वर्षों में 2.5 लाख सरकारी नौकरियां प्रदान करेंगे और प्रत्येक वर्ष सरकारी परीक्षा कैलेंडर भी जारी करेंगे। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक 728/797188/2022/GAD/RC दिनांक 16/11/2022 एवं 756/797188/2022/GAD/RC दिनांक 22/11/2022 को दिनांक 31 अक्टूबर 2024 से प्रभाव शून्य किया जाता है। 

MP GOVT JOBS ALERT - भर्ती एवं नियुक्ति की प्रचलित प्रक्रिया निरस्त नहीं होगी

इन परिपत्रों के आधार पर ऐसे रिक्त पदों पर, जिन पर विभागों द्वारा दिनांक 30 अक्टूबर, 2024 तक निम्नानुसार कार्यवाही की गई है, वह निरस्त नहीं मानी जायेगी - 
(i). सीधी भर्ती के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए कार्यवाही हेतु पत्र, कर्मचारी चयन मण्डल (ESB) / म.प्र. लोक सेवा आयोग (MPPSC) / अन्य संस्था को प्रेषित किये गये हैं। 
(ii). नियुक्ति की जा चुकी है परंतु कार्यभार ग्रहण किया जाना शेष है। 
(iii). परीक्षा परिणाम के आधार पर नियुक्ति पत्र जारी किया जाना शेष है। 

सबसे बड़ी खबर - मध्य प्रदेश में सरकारी वैकेंसी में 5% की लिमिट हटाई

मध्य प्रदेश राज्य शासन में सीधी भर्ती के रिक्त पदों को भरे जाने के संबंध में वित्त विभाग के परिपत्र क्र. एफ 11-5/2007/नियम/4 दिनांक 03.01.2013 एवं परिपत्र क्रमांक एफ 11-3/2021 / नियम / चार दिनांक 13 अगस्त 2021 में मुख्य रूप से संवर्ग में स्वीकृत पदों के आधार पर 5% पदों की ही सीधी भर्ती से पदपूर्ति करने हेतु प्रशासकीय विभाग को अधिकृत किया गया है, को इस परिपत्र की प्रभावशीलता अवधि अर्थात वर्ष 2028-29 तक के लिये स्थगित किया जाता है। 

राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी एवं तृतीय श्रेणी के सीधी भर्ती के रिक्त पदों की पूर्ति निम्नांकित गणना के अनुसार की जाये :- 
सर्वप्रथम प्रत्येक संवर्ग में दिनांक 01.04.2024 की स्थिति में सीधी भर्ती के रिक्त पदों की गणना की जाये। 
इनमें ऐसे पद जिनके संबंध में इस परिपत्र की कंडिका 2 के अनरूप कार्यवाही कर्मचारी चयन मंडल (ESB) / एमपीपीएससी (MPPSC) या अन्य संस्थाओं में प्रचलन में है, रिक्त पदों की गणना में सम्मिलित नहीं किए जायेंगे, तथा 
ऐसे 13% पद जो पिछड़ा वर्ग के लिए अंतिम परीक्षा परिणाम के उपरान्त रोके गए हैं, इनको भी रिक्त पदों की गणना में नहीं लिया जायेगा। 
उपरोक्त गणना के अनुसार ऐसे संवर्ग जिनमें रिक्त पदों की संख्या 1 से 50 तक है, की पद पूर्ति दो चरणों में की जाये (अर्थात 50% पद वित्तीय वर्ष 2024-25 में एवं शेष 50% पद वित्तीय वर्ष 2025-26 में भरे जाये)। उपरोक्त गणना के अनुसार ऐसे संवर्ग जिनमें रिक्त पदों की संख्या 51 से 200 तक है, उनमें पद पूर्ति तीन चरणो में की जाये। वित्त विभाग मंत्रालय द्वारा इसके लिए पूरी टेबल जारी की गई है। बताया है कि कि वित्तीय वर्ष में कितने प्रतिशत रिक्त पदों के विरुद्ध वैकेंसी ओपन करनी है।

इन रिक्त पदों पर कोई भर्ती नहीं होगी

5. राज्य शासन द्वारा डाईंग संवर्ग घोषित किये जा चुके संवर्गों में किसी भी प्रकार से कोई भर्ती नहीं की जाये। 6. अनुबंधित वाहन हेतु वाहन चालको के पद पर सीधी भर्ती आवश्यक नहीं है। जिन विभागों के पास स्वयं के वाहन है, वे भी वाहन चालक के कार्य हेतु सेवायें आउटसोर्स के माध्यम से प्राप्त करने पर विचार करें। विशिष्ट विभाग जहाँ वाहन चालकों के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती अतिआवश्यक है, वे वित्त विभाग को तथ्यों सहित प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुये स्वीकृति प्राप्त करें। 
7. राज्य शासन के विभिन्न कार्यालयों में चतुर्थ श्रेणी के पदों के विरूद्ध कार्य करने के लिये व्यक्तियों की पूर्ति हेतु वित्त विभाग के संदर्भित पत्र क्रमांक-3 जिसमें मुख्य रूप से आउटसोर्स पर चतुर्थ श्रेणी के कार्मिकों की सेवायें प्राप्त करने संबंधी नीति निर्देश हैं, के अनुसार कार्यवाही की जाये। विशिष्ट विभाग जहाँ चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती अतिआवश्यक है, वे वित्त विभाग को तथ्यों सहित प्रस्ताव प्रेषित करते हुये स्वीकृति प्राप्त करें। 8. रिक्त पदो की पूर्ति के समय कैडर मेनेजमेंट प्रभावित न हो, इस बात का विशेष ध्यान रखा जाये। 

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