SIDHI में लोकायुक्त द्वारा पकड़े गए नप अधिकारी का ट्रांसफर - Bhopal Samachar karmchari

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Government of Madhya Pradesh, संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास, मध्य प्रदेश, भोपाल द्वारा सीधी जिले की एक नगर परिषद के उस अधिकारी का ट्रांसफर कर दिया गया। जिसे लोकायुक्त रीवा की टीम ने रिश्वत लेते हुए पकड़ा था। मध्य प्रदेश में पहले इस तरह के मामलों में दागी कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया जाता था परंतु आजकल भ्रष्ट और रिश्वतखोर अधिकारियों के नियम अनुसार संरक्षण की प्रक्रिया चल रही है।

विष्णुराम शर्मा - 11 नवंबर को रिश्वत लेते हुए पकड़ा था

संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा जारी आदेश, भोपाल, दिनांक 26/11/2024 में लिखा है, कीपुलिस अधीक्षक, विशेष पुलिस स्थापना, (लोकायुक्त) रीवा संभाग रीवा के पत्र क्रमांक / 4001 / रीडर / अप.क्र.152/2024 / विपुस्था/ 24 रीवा, दिनांक 11.11.2024 एवं पृष्ठाकन पत्र क्रमांक 4000 रीवा, दिनांक 11.11.2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि, आरोपी श्री विष्णुराम शर्मा प्रभारी लेखापाल एवं स्थापना लिपिक कार्यालय, (मूल पद कैशियर) नगर परिषद, चुरहट जिला सीधी, म.प्र. के विरुद्ध 6,500 /- रूपये रिश्वत की मांग कर ग्रहण किये जाने पर विशेष पुलिस स्थापना, लोकायुक्त संगठन द्वारा अपराध क्रमांक 0/2024 (152/2024) धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण संशोधन अधिनियम 2018 के अंतर्गत पंजीबद्ध किये जाने से मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय भोपाल, के परिपत्र क्रमांक एफ 11-19/2011/1-10, भोपाल, दिनांक 23.02.2012 अनुसार श्री विष्णुराम शर्मा को अन्यत्र स्थानांतरित कर की गई कार्यवाही से इस कार्यालय को अवगत कराने का अनुरोध किया है।

लोकायुक्त ट्रेप के 3 दिन के भीतर ट्रांसफर करने का प्रावधान है

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 11-19/2011/1-10 दिनांक 23/02/2012 की कण्डिका- 1 अनुसार "ट्रेप अथवा छापे के प्रकरणों में आरोपी अधिकारी / कर्मचारियों के संबंध में किसी भी माध्यम से सूचना प्राप्त होने अन्यथा संज्ञान में आने के 03 कार्य दिवस की समयावधि के भीतर ऐसे अधिकारी / कर्मचारियों को उस पद पर से जिस पर रहते हुये ट्रेप अथवा छापे की कार्यवाही हुई है, से अन्यत्र स्थानांतरित कर दिया जाये" प्रावधानित है ।

मध्य प्रदेश शासकीय कर्मचारी स्थानांतरण नीति की कण्डिका-9.4

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल के परिपत्र क्रमांक एफ 6-1/2021/ एक / 9 दिनांक 24 जून 2021 द्वारा जारी स्थानांतरण नीति की कण्डिका-9.4 अनुसार "लोकायुक्त संगठन / आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो अथवा पुलिस द्वारा शासकीय सेवक के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज करने अथवा अभियोजन की कार्यवाही प्रारंभ होने पर जांच प्रभावित न होने की दृष्टि से स्थानांतरण करना" प्रावधानित है।

विष्णु राम शर्मा कैशियर, नगर परिषद, चुरहट जिला सीधी का ट्रांसफर ऑर्डर

अतः उपरोक्तानुसार पुलिस अधीक्षक, विशेष पुलिस स्थापना, (लोकायुक्त) रीवा संभाग रीवा के पत्र क्रमांक / 4001 / रीडर/ अप.क्र. 152/2024 / विपुस्था / 24 रीवा, दिनांक 11.11.2024 एवं पृष्ठांकन पत्र क्रमांक 4000 रीवा, दिनांक 11.11.2024, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 11-19/2011/1-10 दिनांक 23.02.2012 एवं परिपत्र क्रमांक एफ 6-1/2021/ एक / 9 दिनांक 24 जून 2021 के परिप्रेक्ष्य में श्री विष्णु राम शर्मा, कैशियर, नगर परिषद, चुरहट जिला सीधी को नगर परिषद, बरगवां (अमलाई) जिला अनूपपुर में स्थानांतरित करते हुए पदस्थ किया जाता है।

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