जबलपुर। उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती 2023 के तहत दस्तावेज़ सत्यापन प्रक्रिया में दीपक चौधरी, जो मेरिट में हैं, बायोटेक्नोलॉजी विषय में स्नातक और एमएससी (बायोटेक्नोलॉजी) में स्नातकोत्तर हैं, के चयन को अमान्य कर दिया गया। इस अस्वीकृति के खिलाफ दीपक ने मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में याचिका दायर की है।
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में याचिकाकर्ता के अधिवक्ता की दलील
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता धीरज तिवारी ने अदालत में दलील दी कि भर्ती प्रक्रिया की नियम पुस्तिका के अनुसार, "अलाइड सब्जेक्ट्स" की सूची में बायोटेक्नोलॉजी को निर्धारित विषयों में शामिल किया गया है। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि विज्ञप्ति के अनुसार उम्मीदवार को स्नातक स्तर पर निर्धारित विषय में मुख्य विषय (Major Subject) के रूप में पढ़ाई करना अनिवार्य है। दीपक चौधरी इन सभी मापदंडों को पूरा करते हैं और बीएससी (बायोटेक्नोलॉजी) की मान्यता को लेकर उनके विश्वविद्यालय द्वारा प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया गया है।
लोक शिक्षण संचालनालय, भोपाल ने चयन रद्द क्यों किया
लोक शिक्षण संचालनालय, मध्य प्रदेश ने दीपक चौधरी की स्नातक डिग्री (बीएससी बायोटेक्नोलॉजी) को यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि यह निर्धारित मुख्य विषय की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता। इसी आधार पर उनका चयन रद्द कर दिया गया।
हाईकोर्ट ने दिया जवाब दाखिल करने का निर्देश
इस मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति संजय द्विवेदी की एकलपीठ में हुई। अदालत ने लोक शिक्षण संचालनालय को दो सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है और मामले की अगली सुनवाई 13 जनवरी को निर्धारित की गई है। अधिवक्ता धीरज तिवारी ने कोर्ट में तर्क दिया कि एमएससी (बायोटेक्नोलॉजी) को "अलाइड सब्जेक्ट्स" की श्रेणी में रखा गया है और बीएससी बायोटेक्नोलॉजी में भी बॉटनी विषय हैं इसे अस्वीकार करना नियमों का उल्लंघन है।
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