ऐसे अपराध जिसकी सजा मृत्युदण्ड या आजीवन कारावास है, जैसे कि हत्या, डकैती, बलात्कार आदि अपराध को घटित होता देखने के बाद भी कई लोग पुलिस को इसकी जानकारी नहीं देते हैं। इसका कोई भी कारण हो सकता है परंतु प्रत्येक परिस्थिति में जघन्य एवं गंभीर अपराध की जानकारी छुपाना, भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत अपने आप में एक गंभीर अपराध है।
भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 58 की परिभाषा
अगर कोई व्यक्ति ऐसे अपराध की जानकारी छुपाता है या पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट को गलत सूचना देता है जिस अपराध का दण्ड मृत्यु दण्ड या आजीवन कारावास था, जिससे आरोपी को अपराध करने में सहायता पहुच जाए। तब ऐसे अपराध की जानकारी छुपाने वाले व्यक्ति के खिलाफ, BNS की धारा 58 के अंतर्गत मामला दर्ज करके न्यायालय की समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। सक्षम न्यायालय द्वारा उसके लिए दंड का निर्धारण किया जाएगा।
THE BHARATIYA NYAYA SANHITA, 2023, SECTION 58 PROVISION OF PUNISHMENT
इस धारा के अपराध संज्ञेय एवं जमानतीय/अजमानतीय दोनों प्रकार के अपराध हो सकते हैं। अर्थात् पुलिस इस अपराध में डायरेक्ट एफआईआर दर्ज कर सकती है। इस अपराध का विचारण किसी भी मजिस्ट्रेट के पास हो सकता है, यह समझोता योग्य नहीं है अर्थात इस अपराध में राजीनामा नहीं होता है।
दण्ड: -
1. ऐसा अपराध घटित हो जाता है तो आरोपी को सात वर्ष की कारावास और जुर्माने से दण्डित किया जाएगा।
2. अगर ऐसा अपराध घटित नहीं होता है तब आरोपी को तीन वर्ष की कारावास और जुर्माने से दण्डित किया जाएगा।
उदहारण अनुसार:-
क, यह जानता है की ख, स्थान पर डकैती होने वाली है, और पुलिस अधिकारी को झूठी सूचना देता है कि डकैती ग, स्थान पर होने वाली है यह जानते हुए कि अपराध होने से कोई नहीं रोक सके, अपराध की जानकारी को गलत देना और सही जानकारी को छुपाने पर का BNS की धारा 58 के अंतर्गत दोषी होगा। लेखक✍️बी.आर. अहिरवार (पत्रकार एवं विधिक सलाहकार होशंगाबाद)। Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article)
डिस्क्लेमर - यह जानकारी केवल शिक्षा और जागरूकता के लिए है। कृपया किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई से पहले बार एसोसिएशन द्वारा अधिकृत अधिवक्ता से संपर्क करें।
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