Bhopal Samachar karmchari - कलेक्टर से लेकर चपरासी तक के लिए सोशल मीडिया पॉलिसी

सातवां वेतनमान, 50% महंगाई भत्ता, दूसरे प्रकार की दर्जनों सुविधाएं और सरकारी विभाग के कारण समाज में विशेष सम्मान के साथ-साथ अभिव्यक्ति की आजादी का आनंद, अब सरकारी कर्मचारी नहीं उठा पाएंगे। अभिव्यक्ति की आजादी के लिए उन्हें शासकीय सेवा का त्याग करना होगा या फिर सोशल मीडिया पॉलिसी का पालन कर रहा होगा। सरकार की सोशल मीडिया पॉलिसी का ड्राफ्ट तैयार है और जनवरी 2025 में लागू हो जाएगा।

सरकारी कर्मचारी पॉलिटिकल पोस्ट और कमेंट नहीं कर सकते

फिलहाल मामला उत्तराखंड राज्य का है लेकिन कर्मचारी मामलों की जानकारी का कहना है कि जल्द ही यह सोशल मीडिया पॉलिसी भारत के सभी राज्यों में लागू होती हुई दिखाई देगी। कालांतर में, उत्तराखंड राज्य में कई बार ऐसा हुआ है कि सोशल मीडिया प्लेटफार्म्स पर सरकारी कर्मचारी और अधिकारी राज्य के मुद्दों पर बेबाकी से अपनी राय रखते हैं। इससे कई बार सरकारी कामकाज पर इसका सीधा असर पड़ता है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए अब सरकार चाहती है कि कर्मचारी और अधिकारियों के लिए एक सोशल मीडिया पॉलिसी बनाई जाए। जिसमें सरकारी कर्मचारी सरकारी योजनाओं और कामकाज से जुड़े मैसेज और पोस्ट तो कर सकते हैं लेकिन अपनी राय किसी भी दूसरे मंच पर या राजनीतिक चर्चा में नहीं दे सकते हैं। उत्तराखंड में बीते कुछ सालों में कुछ अधिकारियों और कर्मचारियों के द्वारा कुछ विवादित पोस्ट भी की गई है। जिसका संज्ञान अब सरकार ने लिया है।

उत्तराखंड पुलिस में पहले से ही सोशल मीडिया पॉलिसी लागू

इस पॉलिसी के तहत सरकारी कर्मचारी और अधिकारी रील्स, संगीत या अन्य कोई ऐसा काम नहीं कर पाएंगे जिससे कर्मचारी नियमावली का उल्लंघन होता है। मुख्यमंत्री कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार जनवरी महीने में यह पॉलिसी लागू हो सकती है। इससे पहले उत्तराखंड पुलिस में भी सोशल मीडिया पॉलिसी लागू की जा चुकी है। पूर्व में आईपीएस अभिनव कुमार ने इस पॉलिसी को लागू किया था। अक्सर देखा जाता था कि कुछ कर्मचारी लगातार पुलिस वर्दी में वीडियो बनाकर सोशल माडिया पर भौकाल बना रहे थे। जिसे देखते हुए सोशल मीडिया पॉलिसी लागू की गई।

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