मध्य प्रदेश हाईकोर्ट मे मध्य प्रदेश शासन द्वारा शिक्षकों की भर्ती से संबंधित नियमों की संवैधानिकता को चुनोती दी गई है। हाईकोर्ट ने दिनांक 23.9.2023 को अन्तरिम आदेश पारित करके डीपीआई को निर्देशित किया था कि उन समस्त अभ्यर्थियो का रिकार्ड प्रस्तुत करे जिनकी मार्कशीट मे सेकेंड डिवीजन लिखा है तथा उनके 50% से अंक कम है, लेकिन डीपीआई द्वारा उक्त चाही गई जानकारी हाईकोर्ट मे दाखिल नही की गई है।
हाई कोर्ट के आदेश की अवमानना, आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय की आदत
हाईकोर्ट द्वारा उक्त जानकारी दाखिल करने हेतु डीपीआई को नौ बार अवसर दिया गया (दिनांक 23.9.2023, 27.10.2023, 09.01.2024, 03.05.2024, 22.07.2024, 27.8.2024, 24.09.2024, 24.10.2024) माननीय मुख्य नयायमूर्ति श्री सुरेश कुमार कैत एवं माननीय श्री विवेक जैन की खंडपीठ ने डीपीआई के उक्त कृत्य को गंभीरता से लेते हुए आखिरी बार 10 दिन का मौका देते हुए 25 हजार का जुर्माना अदा करने का आदेश पारित किया गया है। याचिकाकर्ताओ की ओर से पैरवी अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर वृन्दावन तिवारी तथा विनायक प्रसाद ने की।
उक्त समस्त याचिकाओं WP No. 12985 of 2021, WP/10018/2021, WP/22082/2021, WP/684/2023, WP/3198/2023, WP/8253/2023, WP/16874/2023, WP/1177/2024, WP/23704/2024, WP/29838/2024 की आगामी सुनवाई दिनांक 16/12/24 नियत की गई है। विनम्र निवेदन🙏कृपया हमें गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें। सबसे तेज अपडेट प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करें एवं हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वॉइन करें। इन सबकी डायरेक्ट लिंक नीचे स्क्रॉल करने पर मिल जाएंगी। सरकारी नौकरी, प्रतियोगी परीक्षाएं एवं पाठ्यक्रमों, रोजगार एवं शिक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण समाचार पढ़ने के लिए कृपया स्क्रॉल करके सबसे नीचे POPULAR Category 3 में career पर क्लिक करें।