HINDI NEWS - 45 कोचिंग सेंटरों को नोटिस, 19 कोचिंग पर जुर्माना, CCPA भारत सरकार की कार्रवाई

भारत सरकार, केंद्रीय उपभोक्ता मामले विभाग प्रगतिशील कानून बनाकर उपभोक्ता संरक्षण एवं उपभोक्ता सशक्तिकरण की दिशा में लगातार काम कर रहा है। वैश्वीकरण, प्रौद्योगिकी, ई-कॉमर्स बाजार आदि के नए युग में उपभोक्ता संरक्षण को नियंत्रित करने वाली संरचना को आधुनिक बनाने के दृष्टिकोण से, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 को निरस्त कर दिया गया और उसके बदले में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 लागू किया गया।

About Central Consumer Protection Authority - CCPA

केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) की स्थापना उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा-10 के अंतर्गत उपभोक्ताओं के अधिकारों का उल्लंघन, अनुचित व्यापार प्रथाओं तथा झूठे या भ्रामक विज्ञापनों से संबंधित मामलों को विनियमित करने के लिए की गई है, जो उपभोक्ताओं के अधिकारों को बढ़ावा देता है, उनकी रक्षा करता है और उन्हें लागू नहीं होने देता है जो जनता एवं उपभोक्ताओं के हितों के प्रतिकूल है।

कोचिंग क्षेत्र में भ्रामक विज्ञापन की रोकथाम के लिए दिशा-निर्देश, 2024

13 नवंबर, 2024 को सीसीपीए ने कोचिंग सेंटरों को सामान या सेवा की बिक्री को बढ़ावा देने और भ्रामक या अनुचित प्रथाओं में संलग्न होने के लिए झूठे या भ्रामक दावे/विज्ञापन करने से रोकने के लिए "कोचिंग क्षेत्र में भ्रामक विज्ञापन की रोकथाम के लिए दिशा-निर्देश, 2024" जारी किया गया है। उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए सीसीपीए ने भ्रामक विज्ञापन जारी करने के लिए 45 विभिन्न कोचिंग सेंटरों को नोटिस जारी किए हैं। सीसीपीए ने 19 कोचिंग संस्थानों पर 61,60,000 रुपये का जुर्माना लगाया है और उन्हें भ्रामक विज्ञापनों एवं अनुचित व्यापार प्रथाओं को बंद करने का निर्देश दिया है।

कोचिंग सेंटर के खिलाफ कहां पर शिकायत करें

उपभोक्ता मामले के विभाग द्वारा नियंत्रित राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (एनसीएच) पूरे देश में उपभोक्ताओं के लिए मुकदमेबाजी से पहले के चरण में उनकी शिकायत का निवारण करने के लिए एकल बिंदु के रूप में काम कर रही है। उपभोक्ता टोल फ्री नंबर 1915 पर 17 भाषाओं में पूरे देश में कहीं से अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। इन शिकायतों को एकीकृत शिकायत निवारण तंत्र (आईएनजीआरएएम), एक ओमनी-चैनल आईटी सक्षम केंद्रीय पोर्टल, विभिन्न चैनलों- व्हाट्सएप, एसएमएस, ईमेल, एनसीएच ऐप, वेब पोर्टल, उमंग ऐप के माध्यम से उनकी सुविधा के अनुसार पंजीकृत किया जा सकता है। 

1004 कंपनियां, जिन्होंने स्वेच्छा से एनसीएच के साथ भागीदारी की है, 'कन्वर्जेंस' कार्यक्रम के भाग के रूप में इन शिकायतों का सीधे उनकी निवारण प्रक्रिया के अनुसार जवाब देती हैं और पोर्टल पर शिकायतकर्ता को फीडबैक प्रदान करती हैं। उन कंपनियों के खिलाफ शिकायतें, जिन्होंने राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के साथ भागीदारी नहीं की है, समाधान के लिए कंपनी की ईमेल आईडी पर भेज दी जाती हैं।

UPSC आदि कैंडीडेट्स की नामांकन फीस वापसी हेतु अभियान

राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (एनसीएच) के माध्यम से उपभोक्ता मामले के विभाग ने यूपीएससी सिविल सेवा, आईआईटी और अन्य प्रवेश परीक्षाओं के लिए दाखिला लेने वाले छात्रों और उम्मीदवारों के लिए न्याय सुनिश्चित करने के लिए एक पूर्व-मुकदमा चरण में सफलतापूर्वक मध्यवर्तन किया है। विभिन्न कोचिंग सेंटरों द्वारा अनुचित व्यवहारों, विशेष रूप से छात्रों/उम्मीदवारों की नामांकन फीस वापस नहीं करने के बारे में राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन में दर्ज कई शिकायतों के बाद, एनसीएच ने प्रभावित छात्रों को 1.15 करोड़ रुपये फीस की वापसी की सुविधा प्रदान करने के लिए मिशन-मोड पर इन शिकायतों का समाधान करने के लिए एक अभियान शुरू किया है।

यह जानकारी केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री, श्री बी.एल. वर्मा ने आज राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में दी। विनम्र अनुरोध🙏कृपया हमें गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें। सबसे तेज अपडेट प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करें। इनकी डायरेक्ट लिंक स्क्रॉल करने पर मिल जाएगी। शेयर बाजार एवं व्यापार से संबंधित अन्य समाचार पढ़ने के लिए कृपया स्क्रॉल करते हुए सबसे अंत में जाएं और POPULAR Category में Business-News पर क्लिक करें।

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