Madhya Pradesh Board of Secondary Education Bhopal द्वारा दिनांक 25 जून 2024 को जारी किए गए आदेश क्रमांक 3479 / परीक्षा समन्वय / 2024 के संदर्भ में नवीन सूचना जारी की गई है। यह सूचना कक्षा 11वीं / 12वीं में विषय संबंधी त्रुटि सुधार की सुविधा प्रदान करने के संबंध में है।
MPBSE BHOPAL - कक्षा 12 में विषय नहीं बदल सकते
माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्य प्रदेश, भोपाल द्वारा समस्त सरकारी स्कूल के प्राचार्य के नाम जारी पत्र में लिखा है कि, शैक्षणिक सत्र 2024-2025 के लिये परीक्षा संबंधी मार्गदर्शिका एवं ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने के निर्देश प्रसारित किये गये है। मण्डल द्वारा जारी निर्देश पुस्तिका के बिन्दु क्रमांक 13 विषय / माध्यम / समूह का चयन में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि कक्षा 9वीं के आधार पर कक्षा 10वीं तथा कक्षा 11वीं के आधार पर कक्षा 12वीं में अर्थात छात्र ने कक्षा 9वीं अथवा कक्षा 11वीं में जो विषय का चयन किया गया है वही विषय कक्षा 10वीं एवं कक्षा 12वीं में ले सकेंगे।
MP BOARD - स्कूल ने कक्षा 11 में यदि गलत विषय दर्ज कर दिया है तो क्या करें
विगत वर्ष की भांति अनेकों विद्यालयों / छात्रों से आवेदन प्राप्त हो रहे है कि, कक्षा 9वीं / 11वीं में उनके द्वारा जिन विषयों का चयन / अध्ययन कर परीक्षा दी गई है, संबंधित संस्था द्वारा कक्षा 9वीं / 11वीं के ऑनलाइन अंको की प्रविष्टि के समय त्रुटिपूर्ण अन्य विषय / संकाय की प्रविष्टी कर दी गई है, जिसके कारण कक्षा 10वीं/12वीं के परीक्षा आवेदन-पत्र भरते समय अन्य विषय प्रदर्शित हो रहे है। संबंधित छात्रों द्वारा कक्षा 9वीं / 11वीं में अध्यनरत् विषयों के आधार पर ही कक्षा 10वीं एवं कक्षा 12वीं में विषय में सुधार हेतु आवेदन प्रस्तुत किये जा रहे है।
चूंकि कक्षा 10वीं एवं कक्षा 12वीं द्विवर्षीय पाठ्यक्रम होने के कारण कक्षा 9वीं/ 10वीं अथवा कक्षा 11वीं / 12वीं में विषयों का चयन एक समान होना चाहिए। छात्रहित को दृष्टिगत रखते हुये संस्था द्वारा ऑनलाइन प्रविष्टि में विषयों में की गई त्रुटि के सुधार हेतु दिनांक 31 दिसम्बर 2024 रुपये 500/- प्रति विषय अर्थदण्ड के साथ विषयों में त्रुटि सुधार की ऑनलाइन सुविधा प्रदान की जाती है।
संबंधित संस्था प्राचार्य को त्रुटि सुधार के साथ एमपी ऑनलाइन पोर्टल पर संबंधित छात्र की कक्षा 11वीं उत्तीर्ण की अंकसूची एवं इस आशय का घोषणा-पत्र (समाचार के साथ संलग्न है) अपलोड करना अनिवार्य होगा कि जिन छात्रों के विषयों में त्रुटि सुधार किया गया है, उन छात्रों ने कक्षा 11वीं में इन्हीं विषयों का अध्ययन किया गया है तथा संस्था द्वारा इन्हीं विषयों की अंकसूची छात्रों को जारी की गई है।
यदि यह पाया जाता है कि किसी संस्था द्वारा तथ्यों को छुपाते हुये गलत तरीके विषयों में संशोधन किया गया है तो शासकीय विद्यालय होने की स्थिति में संबंधित संस्था प्राचार्य के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने हेतु आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल को लिखा जावेगा एवं अशासकीय विद्यालय होने की स्थिति में संबंधित विद्यालय की संबंद्धता तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा सकेगी।
यहां यह उल्लेखनीय है कि इस वर्ष कक्षा 9वीं एवं कक्षा 11वीं में अध्ययनरत् छात्रों के ऑनलाईन विषयों की प्रविष्टी सावधानी पूर्वक करे अन्यथा आगामी वर्ष से विषय संबंधी त्रुटि सुधार की सुविधा प्रदान नहीं की जावेगी एवं संबंधित विद्यालय / प्राचार्य के विरुद्ध उपरोक्तानुसार कार्यवाही की जावेगी।
MP BSE BHOPAL विषय संबंधी त्रुटि सुधार घोषणा-पत्र का प्रारूप
घोषणा पत्र
मैं ................ एतद् द्वारा घोषणा करता हूँ कि छात्र ................ पिता ................ आवेदन क्रमांक. ................ कक्षा 11वी संकाय में अध्ययनरत था। कक्षा 11वी के ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि वर्ष ................ संकाय दर्ज हो गया था।
मेरे द्वारा छात्र के कक्षा 12वी के परीक्षा आवेदन पत्र में विषय / संकाय संबंधी जो संशोधन किया गया है, वह छात्र द्वारा कक्षा 11वी में चयनिय विषय / संकाय अनुसार ही है, तथा किए गए संशोधन का संपूर्ण उत्तरदायित्व मेरा है।
प्राचार्य का नाम
पदमुद्रा
संस्था क्र..........
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