भारतीय न्याय संहिता ने पुलिस को यह अधिकार दिया है कि यदि कोई सामान्य अपराध है। गंभीर मामला नहीं है तो FIR दर्ज करने के बाद पुलिस स्वयं जमानत की कार्रवाई कर सकती है। इसके लिए कोर्ट में प्रस्तुत होने की जरूरत नहीं है। इसी प्रकार की सामान्य मामले में जमानत के बदले ₹15000 रिश्व वसूल रहे पुलिस अधिकारी को लोकायुक्त पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। यहां उल्लेख करना जरूरी है कि, इस मामले में पुलिस के पास जमानत नामंजूर करने और आरोपी को जेल भेजने का अधिकार ही नहीं है।
जमानत मंजूर करने के बदले में 15000 रिश्वत मांगी थी
रामपुर नैकिन थाना क्षेत्र के खड्डी खुर्द गांव में प्रधान आरक्षक बृजेश तिवारी को 15 हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। टीम ने कार्रवाई आधी रात को प्रधान आरक्षक के घर पहुंचकर की। घटना सीधी जिले के रामपुर नैकिन थाना अंतर्गत ग्राम खड्डी खुर्द की है। प्रधान आरक्षक बृजेश तिवारी ने दिवाकर द्विवेदी से 15 हजार रुपए की मांग की थी। दिवाकर के बेटे और भांजे पर चौकी में मामला दर्ज था और जमानत देने और FIR से नाम हटाने के लिए लगातार पैसों की मांग की जा रही थी। दिवाकर द्विवेदी ने इस घटना की शिकायत लोकायुक्त पुलिस रीवा से की। इसके बाद लोकायुक्त ने शुक्रवार देर रात करीब 11:30 बजे कार्रवाई करते हुए प्रधान आरक्षक को दिवाकर के घर के बाहर रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया।
जो घटना में शामिल नहीं थे उनका नाम हटवाना चाहते थे
यह मामला 21 दिसंबर को जमीनी विवाद से जुड़ा है। दिवाकर द्विवेदी और शैलेंद्र तिवारी के बीच हुए विवाद में मारपीट हुई थी। इस दौरान FIR केवल एक पक्ष के खिलाफ दर्ज की गई थी। दिवाकर कई बार चौकी पहुंचकर जो लोग इस मारपीट में शामिल नहीं थे, उनके नाम कटवाने की अपील कर रहे थे। इसी दौरान प्रधान आरक्षक ने नाम हटाने और जमानत देने के लिए रिश्वत की मांग की।
समाचार की पुष्टि
लोकायुक्त के कार्यवाहक उप पुलिस अधीक्षक प्रमेंद्र कुमार ने बताया कि 15,000 रुपए की रिश्वत की मांग की गई थी। सत्यापन के बाद कार्रवाई करते हुए रिश्वत लेते हुए प्रधान आरक्षक को रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। आगे की कार्रवाई जारी है। विनम्र निवेदन 🙏 कृपया हमें गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें। सबसे तेज अपडेट प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करें एवं हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वॉइन करें। इन सबकी डायरेक्ट लिंक नीचे स्क्रॉल करने पर मिल जाएंगी। कर्मचारियों से संबंधित महत्वपूर्ण समाचार पढ़ने के लिए कृपया स्क्रॉल करके सबसे नीचे POPULAR Category में employee पर क्लिक करें।