MP NEWS - बलात्कार के आरोपी, भोपाल के डिप्टी कलेक्टर को हाई कोर्ट से अग्रिम जमानत

मध्य प्रदेश राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी एवं राजधानी भोपाल में डिप्टी कलेक्टर के पद पर पदस्थ राजेश सोरते की अग्रिम जमानत्य जी का हाई कोर्ट द्वारा मंजूर कर ली गई है। उनके खिलाफ राजगढ़ जिले में एक महिला कर्मचारियों ने बलात्कार का मामला दर्ज करवाया है। FIR के बाद वह अपने ज्ञात ठिकानों से गायब हो गए थे और पत्रकारों के फोन कॉल रिसीव नहीं कर रहे थे। उन्होंने 30 नवंबर तक के लिए छुट्टी का आवेदन दिया था। समाचार के लिखे जाने तक, मध्य प्रदेश शासन द्वारा उन्हें निलंबित नहीं किया गया था। गिरफ्तारी के बाद निलंबन की कार्रवाई होनी थी लेकिन अब अग्रिम जमानत मिल गई है। 

महिला कर्मचारी द्वारा की गई शिकायत

पीडित महिला ने अक्टूबर में राजगढ़ जिले के पचोर थाने में अपने साथ दुष्कर्म होने की शिकायत की थी। शिकायत में बताया था कि घटना 2022 की है। तब राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी राजेश सोरते, तहसीलदार के पद पर काम कर रहे थे। उसे पति की मौत के बाद अनुकंपा नियुक्ति मिली थी। वह सोरते के अधीन काम करती थी। वे कई बार अपने घर पर भी काम के सिलसिले में बुलाते थे और मुझे शादी का वादा भी करने लगे। फिर शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाए। महिला का कहना था कि उन्होंने राजस्थान के एक मंदिर में जाकर मांग में सिंदूर भी भरा था। इसके बाद वे डिप्टी कलेक्टर बनकर भोपाल चले गए। जब मैंने साथ रहने की बात कही तो मां के बीमार होने के बहाना बनाते थे। दो माह पहले वे शादी से मुकर गए।

डिप्टी कलेक्टर के वकील की दलील

हाईकोर्ट में हुई सुनवाई में डिप्टी कलेक्टर के एडवोकेट ने तर्क दिए कि महिला समय-समय पर परिवार के लिए लाखों रुपए सोरते से ऐंठ चुकी है। जब दुष्कर्म हुआ तब महिला ने केस दर्ज क्यों नहीं कराया। तर्क सुनने के बाद हाई कोर्ट द्वारा डिप्टी कलेक्टर की अग्रिम जमानत याचिका राजेश सोरते मंजूर कर ली गई। 

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