MP NEWS - बिजली कंपनी से नो-ड्यूज सर्टिफिकेट लेने की प्रक्रिया बदली

ग्राम पंचायत, जिला पंचायत या फिर नगर पालिका, नगर निगम के चुनाव हों या विभिन्‍न सहकारी संस्‍थाओं की सोसायटी के चुनाव हों, प्रत्‍याशियों को बिजली कंपनी से "नो ड्यूज" लेना आवश्‍यक है। लेकिन इसके लिए अब उन्‍हें बिजली कंपनी के दफ्तर में जाने की आवश्‍यकता नहीं है। अब मध्य क्षेत्र विदयुत वितरण कंपनी द्वारा उपभोक्ताओं को ऑनलाइन "नो ड्यूज" प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराना शुरू कर दिया गया है। इसके लिए उपभोक्‍ताओं को अपनी बिजली कनेक्‍शन की संपूर्ण बकाया राशि जमा करके ई-केवायसी की प्रक्रिया को कंपलीट करना होगा।

मध्य प्रदेश में बिजली कंपनी के नो ड्यूज हेतु ऑनलाइन आवेदन करना होगा

गौरतलब है कि कंपनी उपभोक्ताओं को नित नवीन सेवाएं देने के लिये प्रयासरत है। इसी कड़ी में उपभोक्ताओं की सुविधा के लिये ऑनलाइन नो ड्यूज प्रमाण-पत्र हेतु आवेदन की सुविधा प्रारंभ की गई है। इसके लिए कंपनी की वेबसाइट portal mpcz in पर जाकर Consumer login सेक्शन में मोबाइल नंबर एवं ओटीपी के माध्यम से लॉगिन कर उपभोक्ता "नो ड्यूज" प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिये आवेदन कर सकते हैं। उपभोक्ता द्वारा उसके मोबाइल नंबर से लिंक समस्त कनेक्शनों का ई-केवायसी पूर्ण होने एवं मीटर की कार्य प्रणाली सही पाए जाने पर एवं किसी भी प्रकार का कोई बकाया नहीं होने पर प्रमाण पत्र प्राप्त किया जा सकता है। 

इस प्रक्रिया के दौरान उपभोक्ता के मोबाइल नंबर से लिंक अवांक्षित कनेक्शन को हटाया जा सकता है तथा संबंधित कनेक्शन को जोड़ा जा सकता है। कंपनी ने कहा है कि नो ड्यूज प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिए पोर्टल पर उपलब्ध विकल्प का चयन कर प्राप्त ओटीपी के माध्यम से आवेदन करना होगा। इसके पश्चात कंपनी अधिकारियों द्वारा कार्यवाही पूर्ण होने पर प्रमाण पत्र डाउनलोड किया जा सकेगा।

उपभोक्ता द्वारा दी गई जानकारी का सत्यापन करने पश्चात आवेदन निरस्त या अग्रेषित किया जाएगा। अग्रेषित लंबित आवेदन पर संबंधित उप महाप्रबंधक (शहर / संचा. संधा.) संभाग द्वारा जानकारी का सत्यापन करने पश्चात प्राप्त ओटीपी के माध्यम से आवेदन निरस्त या स्वीकृत किया जा सकता है। आवेदन स्वीकृत होने के बाद सिस्टम पर प्रमाण-पत्र अपलोड होने के पश्चात उपभोक्ता को एक एसएमएस के माध्यम से प्रमाण पत्र डाउनलोड करने की जानकारी दी जाएगी। 

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