जबलपुर स्थित हाई कोर्ट आफ मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश शासन गृह विभाग द्वारा आयोजित मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा 2016 का रिकॉर्ड तलब किया है। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों द्वारा याचिका दाखिल की गई है कि उनके साथ भेदभाव किया गया।
मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2016 में जिला स्तर पर आरक्षण रोस्टर लागू नहीं था
मध्य प्रदेश शासन, गृह विभाग द्वारा आरक्षक संवर्ग 2016 की भर्ती परीक्षा हेतु 14283 पदों की सयुंक्त भर्ती परीक्षा का विज्ञापन जारी किया गया था। जिसमे अनारक्षित वर्ग के 8432 पद, एस.सी. को 1917 पद,एस.टी. को 2521 पद, ओबीसी को 1411 पद विज्ञापित किए गए थे। उक्त भर्ती में जिला बल तथा विशेष सशस्त्र बल के रिक्त पदों का विवरण नहीं दिया गया औऱ न ही जिला स्तर पर आरक्षण रोस्टर लागू किए जाने का लेख किया गया था।
मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक भर्ती, मेरिट को डी-मेरिट ट्रीट किया गया
उक्त भर्ती में ओबीसी वर्ग सहित आरक्षित वर्ग के हजारों अभ्यर्थियों की मेरिट के आधार पर अनारक्षित वर्ग में कन्वर्ट करके, उनकी चॉइस को नजर अंदाज करते हुए प्रदेश की समस्त वटालियनों में पोस्टिंग दे दी गई। जबकी उनसे कम अंक वालों को जिला पुलिस बल, विशेष शाखा, आपराधिक शाखा आदि में पोस्टिंग कर दी गई। अर्थात आरक्षित वर्ग के प्रतिभावान् अभ्यर्थियों की मेरिट को डी-मेरिट ट्रीट किया गया। जिसके विरुद्ध, हाईकोर्ट में अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर के माध्यम से याचिका दाखिल की गई। उक्त याचिका दाखिल करने वालो में, छःटवी वाहिनी जबलपुर के हलके भाई लोधी, संदीप साहू, विनोद वर्मा, साहिल पटेल, शुभम पटेल, रामराज पटेल आदि ने याचिकाए दाखिल करके अपनी चॉइस की वरीयता में जिला पुलिस बल में पदस्थपना की राहत चाही गई है।
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने रिकार्ड मांगा
उक्त याचिका की सुनवाई चीफ जस्टिस श्री सुरेश कुमार कैत तथा जस्टिस विवेक जैन की खंडपीठ द्वारा की गई। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने डीजीपी तथा एडीजी भोपाल को उक्त भर्ती का रिकॉड प्रस्तुत करने तथा उन सभी अभ्यर्थियों की जानकारी जिनके अंक याचिकाकर्ताओ से कम है औऱ उन्हें जिला बल में पोस्टिंग दी गई है, की जानकारी दो सप्ताह के भीतर हाईकोर्ट में दाखिल करने के निर्देश दिए गए है। याचिकाकर्ताओ की ओर से पैरवी अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर ने की।
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