Madhya Pradesh Public Service Commission Indore द्वारा गोपनीयता के नाम पर जो जानकारी छुपाई जा रही थी। हाई कोर्ट आफ मध्य प्रदेश की इंदौर बेंच ने उस जानकारी को गोपनीय मानने से इनकार कर दिया। उच्च न्यायालय ने मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग को आदेश दिया है कि, प्राप्तांक और कट ऑफ सहित पूरा रिजल्ट घोषित करें।
दिनेश अड बनाम मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग
उच्च न्यायालय की इंदौर खंडपीठ ने सहायक प्राध्यापक परीक्षा में शामिल एक अभ्यर्थी दिनेश अड की याचिका पर शुक्रवार को यह निर्णय दिया। याचिकाकर्ता के वकील आशीष चौबे के अनुसार अभ्यर्थी अनुसूचित जनजाति श्रेणी से है। वह सहायक प्राध्यापक परीक्षा (राजनीति विज्ञान) में शामिल हुआ था। पीएससी ने 14 नवंबर को परीक्षा परिणाम जारी किए, लेकिन इसमें सिर्फ रोल नंबर लिखा था। न तो सफल उम्मीदवारों के प्राप्तांकों को घोषित किया और न ही श्रेणीवार कटऑफ घोषित किए। कई उम्मीदवार शिकायत कर रहे थे कि उनके ज्यादा अंक होने के बाद भी वे दौड़ से बाहर कर दिए गए जबकि कम अंक वाले सफल घोषित हुए।
MPPSC ने प्राप्तांक और कटऑफ बताने से किया इनकार
आयोग से प्राप्तांक और कटऑफ की जानकारी मांगी जा रही है तो सूचना के अधिकार में भी देने से इन्कार किया जा रहा है। इसके बाद उच्च न्यायालय की शरण ली थी। अभिभाषक चौबे के अनुसार कोर्ट में एमपीपीएससी ने तर्क दिया कि गोपनीयता के चलते प्राप्तांक और कटऑफ बताना संभव नहीं है। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि पूर्व में तमाम परीक्षाओं में प्राप्तांक और कटऑफ जारी किए जाते रहे हैं। यूं भी परिणाम और प्राप्तांक गोपनीयता का विषय नहीं हो सकते।
कोर्ट ने एमपीपीएससी की दलील खारिज करते हुए निर्देश दिया है कि आयोग श्रेणीवार कटऑफ के साथ उम्मीदवारों के प्राप्तांक समेत पूरा परिणाम जारी करे। अगली सुनवाई 20 जनवरी को निर्धारित की गई है। विनम्र निवेदन - कृपया हमें गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें। सबसे तेज अपडेट प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करें एवं हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वॉइन करें। इन सबकी डायरेक्ट लिंक नीचे स्क्रॉल करने पर मिल जाएंगी। सरकारी नौकरी, प्रतियोगी परीक्षाएं,SYLLABUS,NOTES,रोजगार एवं शिक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण समाचार पढ़ने के लिए कृपया स्क्रॉल करके सबसे नीचे POPULAR Category 3 में career पर क्लिक करें।