जबलपुर स्थित हाई कोर्ट आफ मध्य प्रदेश द्वारा मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग इंदौर, मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग और उन सभी अभ्यर्थियों को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है, जिन्हें कम अंक होने के बावजूद नियुक्ति दे दी गई।
MPPSC ने कम अंक वाले अभ्यर्थियों को नियुक्ति दे दी
अधिवक्ता श्री रामेश्वर सिंह ठाकुर ने बताया कि, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी परीक्षा 2021 में 692 पदों की भर्ती में आयोग द्वारा व्यापक पैमाने पर अनियमित्तए करके सभी वर्गों में ज्यादा अंक वाले अभ्यर्थीयों को छोड़कर कम अंक वाले अभ्यर्थियों को दिनांक 28/10/2024 को नियुक्त पत्र जारी किए जा चुके है। उक्त भर्ती के विरुद्ध याचिका दायर करने वाले डॉ. योगराज प्रजापति ने याचिका दाखिल करके उन सभी अभ्यर्थियों को पार्टी बनाया गया है जिनके अंक याचिकाकर्ता से कम है तथा उनको नियुक्ति दे दी गई है।
MPPSC और GAD सहित नवनियुक्त आयुर्वेद डॉक्टरों को भी नोटिस जारी
उक्त याचिका की प्रारंभिक सुनवाई चीफ जस्टिस श्री सुरेश कुमार कैत तथा जस्टिस विवेक जैन की खंडपीठ द्वारा की गई। याचिका की प्रारंभिक सुनवाई करते हुए आयुष विभाग के प्रमुख सचिव, कमिश्नर आयुष विभाग, लोक सेवा आयोग, सचिव सामान्य प्रशासन विभाग सहित डॉ.रानु मण्डल, डॉ.पूजा वासुरे, डॉ.प्रगति पंडोले, डॉ.भानु अहिरवार तथा डॉ.आकांक्षा ग्वाले को नोटिस जारी कर दो सप्ताह के अंदर जबाब तलब किया गया है। याचिकाकर्ता की ओर से पैरवी अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर ने की।
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