किसी भी स्थिति में परीक्षार्थी का रिजल्ट नहीं रोक सकते, हाई कोर्ट आफ मध्य प्रदेश - NEWS TODAY

Bhopal Samachar
मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय ने सागर जिले में संचालित ठाकुर उदयभान सिंह मेमोरियल हायर सेकेंडरी स्कूल की याचिका पर फैसला सुनाते हुए कहा कि, कोई भी बोर्ड किसी भी परीक्षार्थी का रिजल्ट नहीं रोक सकता है। मध्य प्रदेश बोर्ड आफ सेकेंडरी एजुकेशन भोपाल ने सामूहिक नकल के आरोप में इस स्कूल की मान्यता समाप्त कर दी थी और 410 विद्यार्थियों का रिजल्ट रोक लिया था। 

ठाकुर उदयभान सिंह मेमोरियल हायर सेकेण्डरी स्कूल का रिजल्ट क्यों रोका

ठाकुर उदयभान सिंह मेमोरियल हायर सेकेण्डरी स्कूल, बिलहरा जिला सागर के प्रभारी प्राचार्य रूप किशोर दुबे की ओर से अधिवक्ता दीपक सिंह ने हाई कोर्ट को बताया कि परीक्षा के दौरान दो छात्र नकल करते हुए पकड़े गए। इसके बाद माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा स्कूल की मान्यता सस्पेंड कर दी गई थी और परीक्षा में शामिल हुए कक्षा 10 एवं कक्षा 12 के सभी 410 विद्यार्थियों का रिजल्ट रोक लिया गया। उच्च न्यायालय ने जब माध्यमिक शिक्षा मंडल से इस मामले में जवाब मांगा तो MOBOARD BHOPAL की ओर से भी यही बताया गया की स्कूल की मान्यता समाप्त हो गई है इसलिए उसका रिजल्ट रोक लिया गया है। 

स्कूल के प्रत्येक विद्यार्थी को 5-5 हजार रुपए क्षतिपूर्ति राशि मिलेगी

दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने कहा कि जिन बच्चों ने परीक्षा दी है, वो रिजल्ट के हकदार हैं। स्कूल की मान्यता समाप्त होने का खामियाजा छात्रों को नहीं भुगतने दिया जा सकता। जस्टिस विवेक जैन की एकलपीठ ने तत्काल रिजल्ट घोषित करने के आदेश जारी करने के साथ ही माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल को 7 दिन के भीतर यह कार्रवाई करने कहा है। कोर्ट ने माशिमं को निर्देश दिए कि प्रत्येक विद्यार्थी को 5 हजार रुपए क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान करे। 

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