मध्य प्रदेश शासन के विभिन्न विभागों में काम करने वाले संविदा कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज़ है। सीधी भर्ती सरकारी नौकरी में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की ओर से 50% आरक्षण दिए जाने हेतु प्रावधान कर दिया गया है। गजट नोटिफिकेशन भी हो गया है।
मध्य प्रदेश राजपत्र में संविदा कर्मचारियों को आरक्षण के लिए क्या लिखा है
मध्य प्रदेश शासन के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की ओर से मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 27 दिसंबर 2024 क्रमांक 368 में प्रकाशित किया गया है कि, सीधी भर्ती के लिए उपलब्ध रिक्तियों में 50 प्रतिशत पद ऐसे कर्मचारियों के लिए आरक्षित होंगे जो विभागों / निकायों में संविदा आधार पर समकक्ष पद पर कार्यरत है तथा जिन्होंने संविदा पद पर न्यूनतम पांच वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, किन्तु ऊपर उल्लिखित आरक्षण का लाभ लेकर नियुक्त होने के पश्चात्, पुनः इस लाभ के लिए पात्रता नहीं होगी, ऐसे अभ्यर्थी द्वारा जितनी सेवा की गई हो, संविदा पर अधिकतम आयु सीमा में छूट उतनी अवधि के लिए ... अनुमत की जाएगी, किन्तु छूट सहित अधिकतम आयु सीमा, पद हेतु भर्ती के लिए जारी विज्ञापन में विहित तारीख को, 55 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
संविदा कर्मचारियों को 50% आरक्षण के प्रावधान हेतु, मध्यप्रदेश विकास आयुक्त पंचायत और ग्रामीण विकास तृतीय श्रेणी (लिपिक वर्गीय और अलिपिक वर्गीय) सेवा भर्ती नियम, 1999 का संशोधन दिनांक 01 फरवरी 2020 एवं 07 अक्टूबर 2022 में एक और संशोधन किया गया। मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 01 फरवरी 2020 के माध्यम से संशोधन कंडिका 3 में नियम 11 के उपनियम 7 के पश्चात्, जोड़े गये उपनियम (8) के स्थान पर संशोधित उपनियम (8) जोड़ा गया।
खनिज साधन विभाग का नोटिफिकेशन
मध्य प्रदेश शासन के खनिज साधन विभाग द्वारा भी संविदा कर्मचारियों को सीधी भर्ती सरकारी नौकरी में 50% आरक्षण का प्रावधान कर दिया गया है। इसके लिए भौमिकी तथा खनिकर्म संचालनालय और राजपत्रित तृतीय श्रेणी लिपिकवर्गीय तथा अलिपिकवर्गीय सेवा भर्ती नियम 2004 में संशोधन किया गया है। मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 31 दिसंबर 2024 क्रमांक 374 में इसका प्रकाशन कर दिया गया है। डायरेक्ट लिंक संलग्न कर दी गई है।
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