किसी महिला का पीछा करना अपराध होता है, लेकिन ऐसा नहीं है की कोई व्यक्ति किसी महिला के पीछे पीछे जा रहा और महिला उसके खिलाफ शिकायत कर दे, ऐसा कार्य अपराध नहीं होगा। जानिए कब महिला के पीछे चलना अपराध होगा कब नहीं।
भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 78 की उपधारा (i) की परिभाषा
जो कोई व्यक्ति किसी महिला का पीछा बार बार करता है, उससे बार-बार संपर्क बनाने की कोशिश करता है या उसका पीछा करने उसे स्पर्श करने की कोशिश करता है। तब वह व्यक्ति BNS की धारा 78(i) के अंतर्गत दोषी होगा। कुलमिलाकर, किसी महिला का पीछा मात्र करना अपराध नहीं होगा, पीछा करने का कोई आपराधिक उद्देश्य न हो तो एवं किसी कानूनी आदेश के अंतर्गत किसी महिला का पीछा बार-बार किया जा रहा है, तब भी यह अपराध नहीं होता है।
Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 section 78(i) Punishment
इस धारा के अपराध संज्ञेय एवं जमानतीय होते हैं अर्थात इस अपराध में डायरेक्ट पुलिस एफआईआर लिख सकती है एवं ज़मानत भी पुलिस थाने से दे दी जाती हैं। इस अपराध की सुनवाई किसी भी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा की जा सकती है। सजा - इस अपराध के लिए अधिकतम तीन वर्ष की कारावास और जुर्माना से दण्डित किया जा सकता है।
2. अगर कोई व्यक्ति इसी अपराध को दूसरी बार करता है तो यह संज्ञेय एवं अजमानतीय अपराध होगा, सुनवाई किसी भी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा होगी, सजा - इस अपराध के लिए अधिकतम पांच वर्ष की कारावास और जुर्माने से दण्डित किया जाएगा।
लेखक✍️बी.आर. अहिरवार (पत्रकार एवं विधिक सलाहकार होशंगाबाद)। Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article)
डिस्क्लेमर - यह जानकारी केवल शिक्षा और जागरूकता के लिए है। कृपया किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई से पहले बार एसोसिएशन द्वारा अधिकृत अधिवक्ता से संपर्क करें।
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