मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में विद्यार्थियों की पढ़ाई में कोई डिस्टरबेंस ना हो इसलिए कलेक्टर ने ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर प्रतिबंध लगा दिया है। पूरे भोपाल जिले में हर रोज फ्लाइंग स्क्वाड राउंड पर निकलती है। अब तक 70 लाउडस्पीकर उतारे जा चुके हैं।
रात 10:00 बजे के बाद डीजे बजा तो FIR दर्ज की जाएगी
सोमवार को गोविंदपुरा एसडीएम रवीश श्रीवास्तव ने 17 जगहों से लाउड स्पीकर उतरवाए। इसके पहले टीटी नगर, शहर, बैरागढ़ एरिया में 70 लाउड स्पीकर उतरवाए गए हैं। इसके साथ डीजे संचालकों को हिदायत दी गई है कि वह 2 साउंड से अधिक नहीं लगाएं। इसके साथ रात 10 बजे के बाद डीजे बजाने पर थाने में एफआईआर कराई जाएगी।
भोपाल के इन क्षेत्रों में लाउडस्पीकर उतारे गए
जिला प्रशासन, नगर निगम और पुलिस की टीम ने सोमवार को निशातपुरा से 6, छोला मंदिर से 4, बजरिया से 4, आशोका गार्डन से 3 सहित 17 लाउड स्पीकर उतारे हैं। जबकि अब तक टीम द्वारा अब तक 70 से अधिक लाउडस्पीकर उतारे जा चुके हैं। वहीं टीम द्वारा डीजे पर भी नजर रखी जा रही है। एसडीएम ने बताया कि गोविंदपुरा क्षेत्र में कार्रवाई की गई है। इसके अलावा अन्य क्षेत्रों में भी निरंतर कार्रवाई की जा रही है।
रात 10 से सुबह 6 बजे तक प्रतिबंध
कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने रात 10 से सुबह छह बजे तक किसी भी तरह के लाउड स्पीकर और डीजे बजाने पर रोक लगाई है। इस आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी।
किसी भी तरह का कार्यक्रम सुबह छह से रात 10 बजे तक एडीएम, पुलिस उपायुक्त की अनुमति से किया जा सकेगा, लेकिन यह अनुमति दो घंटे से अधिक की नहीं होगी। ध्वनि विस्तारक विस्तारक यंत्रों के उपयोग की अनुमति कार्यकम परिसर में ही दी जाएगी।