BHOPAL NEWS - लाउडस्पीकर और डीजे पर कलेक्टर का प्रतिबंध, पुलिस को जप्त करने के आदेश

मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल के कलेक्टर श्री कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने बोर्ड परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए भोपाल जिले में लाउडस्पीकर और शादी बारात के डीजे पर प्रतिबंध लगा दिया है। पुलिस का निर्देश दिया गया है कि यदि पूरे जिले में कोई भी इस आदेश का उल्लंघन करता है तो लाउडस्पीकर या डीजे को तुरंत जप्त कर लिया जाए। 

भोपाल में बोर्ड परीक्षाओं के लिए ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर प्रतिबंध 

मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल, भोपाल द्वारा आयोजित हायर सेकेण्डरी एवं हाई स्कूल परीक्षा को देखते हुए जिले में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है। कलेक्टर श्री कौशलेंद्र विक्रम सिंह द्वारा परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों की पढ़ाई में कोई व्यवधान न हो इसे ध्यान में रखते हुए उक्त आदेश जारी किया गया है। जारी आदेश के अनुसार मध्य प्रदेश कोलाहल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम के तहत तीव्र संगीत, हार्नटाइप, ध्वनि विस्तारक का उपयोग बिना अनुमति के तत्काल प्रभाव से संपूर्ण जिला में प्रतिषेध किया गया है। 

कलेक्टर कार्यालय में बाहरी वाहनों का प्रवेश बंद 

मंगलवार को जनसुनवाई के दौरान नाराज शिकायतकर्ता द्वारा अपने वाहन में आग लगा दिए जाने के बाद इलेक्ट्रिसिटी कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने कलेक्टर कार्यालय परिसर में बाहरी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया है। इस प्रतिबंध के कारण पार्किंग की समस्या पैदा हो गई है। कलेक्टर कार्यालय परिसर में पार्किंग के पर्याप्त इंतजाम नहीं है। लोगों को जहां भी खाली जगह दिखाई देती है, वहां अपने वहां पार्क कर देते हैं।
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