मध्य प्रदेश में सभी आउटसोर्स कर्मचारी, सभी प्रकार के अस्थाई कर्मचारी एवं सभी औद्योगिक कर्मचारियों की 25% वेतन वृद्धि फाइनल हो गई है। सिर्फ इतना ही नहीं, यह सैलेरी इंक्रीमेंट 1 अप्रैल 2024 से लगेगा और 9 महीने का एरियर भी मिलेगा। इंदौर स्थित श्रम आयुक्त ने सरकारी अधिवक्ता श्री भुवन गौतम से अभिमत मांगा था। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि, हाई कोर्ट ने स्टे लगाया था, हाई कोर्ट द्वारा उसे निरस्त कर दिया गया है। इसलिए वह आदेश लागू होता है जिसमें 1 अप्रैल 2024 से सभी कर्मचारियों को 25% सैलेरी इंक्रीमेंट का प्रावधान किया गया है।
एमजी टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन की याचिका के कारण स्टे लग गया था
बता दें कि प्रदेश में न्यूनतम वेतन सलाहकार बोर्ड ने 2019 में वेतन में 25 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की सिफारिश की थी। राज्य सरकार ने अप्रैल 2024 में इसे लागू किया लेकिन कर्मचारियों, श्रमिकों को केवल एक माह ही बढ़ा हुआ वेतन मिल सका। एमजी टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन की याचिका पर हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने वेतनवृद्धि की अधिसूचना के संचालन व कार्यान्वयन पर स्टे लगा दिया था। 3 दिसंबर 2024 को मामले में हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद 8 मई-24 के अंतरिम आदेश को निरस्त कर दिया।
हाईकोर्ट के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में सरकारी अधिवक्ता का अभिमत आने के बाद न्यूनतम पुनरीक्षित वेतन पर श्रम विभाग के आदेश जल्द जारी होने की उम्मीद है। हाईकोर्ट ने स्टे आर्डर बैकेट किया है, इसलिए आदेश 1 अप्रैल 2024 से ही लागू होगा यानि वेतन वृद्धि तभी से देनी पड़ेगी। इस प्रकार कर्मचारियों, श्रमिकों को 9 माह का एरियर भी देय होगा।
इंदौर हाईकोर्ट के निर्णय के एक माह बाद भी श्रमायुक्त ने न्यूनतम पुनरीक्षित वेतन का आदेश जारी नहीं किया। इस पर सीटू ने 6 जनवरी को श्रमायुक्त और श्रम विभाग के प्रमुख सचिव नोटिस भेजा जिसमें कोर्ट की अवमानना का केस लगाने की चेतावनी दी थी।
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