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प्रतिनियुक्ति वाले कर्मचारियों को समान कार्य समान वेतन का अधिकार: हाईकोर्ट - Employees news

पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने शासकीय कर्मचारियों के मामले में महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया है। एक याचिका का निपटारा करते हुए हाईकोर्ट ने कहा की प्रतिनियुक्ति पर काम करने वाले कर्मचारियों को भी समान वेतन का अधिकार है। इस प्रकार कर्मचारियों को प्रतिनियुक्ति की दिनांक से लेकर अब तक का पूरा वेतन, पुनरीक्षित किए जाने के आदेश दिए गए हैं। 

हाई कोर्ट ने बताया कि वेतन के अंतर का भुगतान कौन करेगा

पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में नगर परिषद जींद द्वारा नियुक्त किए गए कर्मचारियों द्वारा याचिका दाखिल की गई थी। याचिका में कर्मचारियों ने हाई कोर्ट को बताया कि, उन्हें राज्य शासन द्वारा प्रतिनियुक्ति पर भेजा गया। सन 1994 से वह प्रतिनियुक्ति के कारण नवीन पद पर काम कर रहे हैं। अतः उन्हें उसी पद के अनुरूप वेतन दिया जाए, जिस पद पर उन्हें प्रतिनियुक्ति दी गई है। इस प्रकार कर्मचारियों ने समान कार्य समान वेतन की मांग की। उच्च न्यायालय में दोनों पक्षों की सुनवाई के दौरान, नगर परिषद जींद एवं राज्य सरकार द्वारा कोई भी मजबूत दलील प्रस्तुत नहीं की जा सकी। 

हाई कोर्ट ने समान कार्य समान वेतन के आधार पर याचिका दाखिल करने वाले कर्मचारियों को वेतन देने की आदेश दिए। उच्च न्यायालय ने वेतन का अंतर 3 महीने के भीतर भुगतान करने का आदेश दिया। यह भी व्यवस्था दी कि, जिस डिपार्टमेंट द्वारा प्रतिनियुक्ति के दौरान उन्हें वेतन दिया गया है, वही डिपार्टमेंट वेतन के अंतर का भुगतान भी करेगा। 

इस प्रकार हाईकोर्ट के इस निर्णय से सुनिश्चित होता है कि, प्रतिनियुक्ति पर जाने वाले कर्मचारियों को प्रतिनियुक्ति वाले पद का वेतन मिलना चाहिए। जिस पद पर उसकी नियुक्ति हुई है, वह वेतन नहीं मिलना चाहिए। 

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