ई रिक्शा चलाना ई-रिक्शा में यात्रा करना, वैसे तो सस्ता होता है लेकिन कभी-कभी बहुत महंगा पड़ सकता है। इंदौर की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने एक ई रिक्शा के ड्राइवर को आदेश दिया है कि वह अपने यात्री को 16 लाख रुपए मुआवजा अदा करें क्योंकि उसने मोटरयान अधिनियम का उल्लंघन किया है।
इंदौर में ई-रिक्शा के ड्राइवर पर 16 लाख का जुर्माना
इंदौर शहर में, 15 मार्च 2021 को बड़वानी जिले के सेंधवा निवासी मंशा राम और उनके परिवार के सदस्य 6 लोग एक ई-रिक्शा में सवार होकर यात्रा कर रहे थे। जब उनका ई-रिक्शा चाचरिया रोड पर दूसरी ऑटो से टकरा गया, तो वह पलट गया। इस हादसे में मंशा राम गंभीर रूप से घायल हुए और इलाज के दौरान उनका एक पैर काटना पड़ा। इसके बाद, पीड़ित ने जिला कोर्ट में मुआवजे के लिए क्लेम कर दिया, जिसमें उन्होंने दोनों ई-रिक्शा मालिकों और ड्राइवर से 15 लाख रुपए मुआवजे की मांग की थी। जिला कोर्ट में सुनवाई के दौरान यह सामने आया कि ऑटो ड्राइवर ने मोटर यान अधिनियम का उल्लंघन करते हुए 3 सवारियों की बजाय 6 सवारियों को बैठाया था, जिसके कारण हादसा हुआ। इंश्योरेंस कंपनी ने भी दावा किया कि यह उल्लंघन था और इसके लिए वे मुआवजे के लिए उत्तरदायी नहीं थे।
समाचार के सबक
केवल उसी ई-रिक्शा में यात्रा करें जो मोटरयान अधिनियम का पालन करता हो। ओवरलोडिंग की स्थिति में व्हीकल का बैलेंस बिगड़ जाता है और एक्सीडेंट का खतरा बढ़ जाता है। भले ही कोर्ट ने आदेश दे दिया परंतु यात्री का पैर कट चुका है, उसकी जिंदगी का महत्वपूर्ण समय बर्बाद हो चुका है। वह वापस नहीं आएगा। यदि इस हादसे में कोई विवाह योग्य बालक बालिका का अंग भंग हो जाता है तो सोचिए उसके साथ क्या होता। इसलिए कृपया सावधान रहें। ई रिक्शा के चालकों को भी चाहिए कि अधिक पैसों के लालच में ओवरलोडिंग ना करें।
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