legal advice - महिला को लेटर या मैसेज में अपशब्द लिखकर भेजना, लज्जा भंग का अपराध है या नहीं, जानिए

किसी भी महिला के बारे में अपशब्द बोलना या उसकी बेज्जती करना भारतीय न्याय संहिता की धारा 79 में अपराध होता है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति किसी महिला को पत्र/लेटर या संदेश/मैसेज/चैटिंग के द्वारा अपशब्द लिखकर भेजता है, जिसके कारण महिला की लज्जा भंग होती है, तब किस कानून में यह अपराध माना जाएगा, जानिए:- 

महत्त्वपूर्ण जजमेंट - सम्राट बनाम तारकदास गुप्ता 

मामले मे आरोपी एक ग्रेजुएट व्यक्ति था उसने एक बन्द लिफाफे में कुछ अश्लील बातें लिखकर नर्स को पोस्ट द्वारा भेजी, आरोपी का नर्स से कोई परिचय नहीं था। न्यायालय ने आरोपी को धारा 509 (अब वर्तमान मे BNS की धारा 79 होगी) के अंतर्गत दोषी घोषित करते हुए कहा कि अश्लील संदेश लिफाफे में बंद किया था और वह उस नर्स के प्रति जिसके नाम से पत्र भेजा गया था, अश्लील प्रदर्शन माना जाएगा जिससे नर्स की लज्जा का अनादर हुआ था।

Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 section 79 Punishment

इस धारा के अपराध संज्ञेय एवं जमानतीय होते हैं अर्थात इस अपराध में डायरेक्ट पुलिस एफआईआर लिख सकती है एवं ज़मानत भी पुलिस थाने से दे दी जाती हैं। इस अपराध की सुनवाई किसी भी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा की जा सकती है। न्यायालय की अनुमति द्वारा पीड़ित महिला से राजीनामा किया जा सकता है। इस अपराध के लिए अधिकतम तीन वर्ष की कारावास और जुर्माना से दण्डित किया जा सकता है।

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