19 नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में शराब बंदी का निर्णय
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद की बैठक शुक्रवार को लोकमाता अहिल्याबाई की नगरी महेश्वर में हुईं। मंत्रि-परिषद ने प्रदेश के 19 नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में मदिरा को प्रतिबंधित किए जाने की स्वीकृति दी है। निर्णय अनुसार उज्जैन, ओंकारेश्वर, महेश्वर, मण्डलेश्वर, ओरछा, मैहर, चित्रकूट, दतिया, पन्ना, मण्डला, मुलताई, मंदसौर और अमरकंटक की सम्पूर्ण नगरीय सीमा में एवं सलकनपुर, कुण्डलपुर, बांदकपुर, बरमानकलां, बरमानखुर्द और लिंगा की ग्राम पंचायत सीमा में समस्त मदिरा दुकानों एवं बार को बंद किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि प्रदेश के 19 नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों को पूर्णतः पवित्र घोषित किया गया है।
देवी अहिल्या नारी सशक्तिकरण मिशन के क्रियान्वयन की स्वीकृति
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने देश के विकास में चार वर्गों यथा युवा, महिला, किसान और गरीब को आधार स्तम्भ के रूप में परिभाषित किया है। इसी अनुक्रम में देवी अहिल्या नारी सशक्तिकरण मिशन प्रारम्भ किया जाएगा। मंत्रि-परिषद ने प्रदेश में महिलाओं के समग्र सामाजिक-आर्थिक विकास के उद्देश्य से विमेन लीड डेवलपमेंट प्रयास को समन्वित रूप से लागू करने के लिए देवी अहिल्या नारी सशक्तिकरण मिशन के क्रियान्वयन का सैद्धांतिक अनुमोदन दिया है।
मिशन के प्रमुख उद्देश्यों में महिलाओं और बालिकाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, आर्थिक विकास एवं सुरक्षा, महिलाओं एवं बालिकाओं तक विभिन्न सरकारी सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करना, महिलाओं के आर्थिक स्वावलम्बन व समाज में आर्थिक भागीदारी बढाने के लिए एकीकृत प्रयास करना, समाज में महिलाओं और बालिकाओं के प्रति सकारात्मक व्यवहार परिवर्तन के लिए पुरुषों में संवेदनशीलता बढ़ाने वाली जागरूकता विकसित किया जाना शामिल है।
मिशन के प्रमुख लक्ष्यों में जन्म के समय लिंगानुपात में 5 अंक प्रति हज़ार की वृद्धि करना, बालिकाओं की 10 या उससे अधिक वर्षों की स्कूली शिक्षा में 5% की वृद्धि करना, मातृ मृत्यु दर में 10 अंक की कमी लाना, महिला के विरुद्ध अपराध में 5 अंक की कमी लाना, बाल विवाह को रोकने और महिला श्रमबल भागीदारी दर में 3% की वृद्धि करना शामिल है।
देवी अहिल्या नारी सशक्तिकरण मिशन के प्रमुख घटक में स्वास्थ्य एवं पोषण, शिक्षा और जीवन कौशल, आर्थिक स्वावलंबन, सुरक्षा एवं संरक्षण और संवाद से व्यवहार परिवर्तन है।
प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना में सोलर कृषि पम्प शामिल किए जाने की स्वीकृति
मंत्रि-परिषद ने प्रदेश में कृषक/कृषकों के समूह को कृषि पम्प कनेक्शन प्रदान करने के लिए "प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना" में वर्तमान में प्रचलित "मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना" अंतर्गत सोलर कृषि पम्प भी सम्मिलित किए जाने का निर्णय लिया है। निर्णय अनुसार "प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना" की अनुदान व्यवस्था को संशोधित किया गया है। अब योजना में परियोजना लागत का श्रेणीवार 5 प्रतिशत अथवा 10 प्रतिशत कृषक द्वारा मार्जिन मनी के रूप में दिया जाएगा। शेष राशि के लिए कृषक द्वारा ऋण लिया जाएगा, जिस ऋण के भुगतान का संपूर्ण दायित्व राज्य शासन का होगा।
राज्य शासन द्वारा उक्त ऋण का भुगतान सोलर कृषि पंप लगने की वजह से कृषि उपभोक्ताओं के लिए "अटल कृषि ज्योति योजना" एवं अन्य योजनाओं के अंतर्गत वितरण कंपनियों को देय सब्सिडी में हुई बचत से ऋण का भुगतान किया जा सकेगा। योजना के प्रथम चरण में अस्थायी विद्युत संयोजन वाले उपभोक्ताओं अथवा अविद्युतिकृत कृषकों को सोलर पंप का लाभ दिया जाएगा। योजना के आगामी चरणों में स्थायी विद्युत पंप उपयोग कर रहे कृषकों को भी सोलर पंप दिया जाना प्रस्तावित है। इसका क्रियान्वयन राज्य में मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम द्वारा केन्द्र सरकार की "कुसुम योजना" के घटक 'ब' अंतर्गत किया जायेगा। सोलर पम्प की स्थापना से विद्युत पम्पों को विद्युत प्रदाय के लिए राज्य सरकार पर अनुदान के भार को सीमित किया जा सकेगा एवं विद्युत वितरण कम्पनियों की वितरण हानियों को कम किया जा सकेगा।
मध्यप्रदेश एनीमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग कॉमिक्स और विस्तारित रियलिटी नीति-2025 की स्वीकृति
मंत्रि-परिषद ने प्रदेश में एनीमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग कॉमिक्स और विस्तारित रियलिटी क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए "मध्यप्रदेश एनीमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग कॉमिक्स और विस्तारित रियलिटी (एवीजीसी/एक्सआर) नीति-2025" जारी किये जाने का निर्णय लिया है।
एवीजीसी/एक्सआर नीति-2025" लागू किए जाने से एवीजीसी-एक्सआर उद्योग के लिए राज्य में एक स्थायी पारिस्थितिकी-तंत्र का निर्माण होगा, जिसके परिणामस्वरूप राज्य में निवेश बढ़ेगा और रोजगार के अवसर पैदा होंगे। यह नीति एवीजीसी क्षेत्र को बढ़ावा देकर राज्य को कई लाभ प्रदान कर सकती है। इससे न केवल युवाओं के लिए हजारों नौकरियों का सृजन होगा बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था को भी गति मिलेगी। इससे कौशल विकास को बढ़ावा मिलेगा और राज्य को इस क्षेत्र में विश्व स्तरीय उत्पादन केंद्र बनाने में मदद मिलेगी।
भोपाल में बावड़ियाकलां चौराहा से ऑशिमा मॉल तक रेलवे ओवर ब्रिज निर्माण की स्वीकृति
मंत्रि-परिषद ने भोपाल शहर में बावड़ियाकलां चौराहा (अपोलो सेज अस्पताल) से ऑशिमा मॉल तक 733 मीटर लंबे रेलवे ओवर ब्रिज और 310 मीटर एप्रोच रोड़ के निर्माण कार्य के लिए 144 करोड़ 18 लाख रूपये की स्वीकृति दी है। इसके निर्माण से क्षेत्र में आवागमन सुगम होगा।
विशेष परिस्थितियों में स्थानान्तरण पर प्रतिबंध से छूट का निर्णय
मंत्रि-परिषद ने स्थानान्तरण पर प्रतिबंध से छूट देने की स्वीकृति देते हुए विशेष परिस्थितियों में स्थानान्तरण आदेश जारी करने के अधिकार विभागों को प्रत्यायोजित करने का निर्णय लिया।
डॉ. बी.आर. अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय को "सेंटर ऑफ एक्सीलेंस" के रूप में किया जायेगा विकसित
मंत्रि-परिषद ने डॉ. भीमराव अम्बेडकर नगर इन्दौर (महू) में डॉ. बी.आर. अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय को विधि संकाय प्रारंभ करने के लिए 25 करोड़ रूपये की राशि स्वीकृत की। इसके साथ ही डॉ. बी.आर अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित किए जाने का निर्णय लिया गया है।
अन्य निर्णय
मंत्रि-परिषद द्वारा प्रदेश में स्वीकृत नवीन जिले मऊगंज, मैहर एवं पांढुर्णा में जिला चिकित्सालय के संचालन के लिये 424 नवीन पदों की स्वीकृति दी। इसमें 421 नियमित एवं 03 संविदा पद शामिल है।
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महेश्वर में आयोजित कैबिनेट बैठक के पश्चात मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा दी गई महत्वपूर्ण निर्णयों की जानकारी के बिन्दु-
- महेश्वर मां अहिल्या की नगरी और उनके समय की राजधानी है। ये हमारी अतीत की उस गौरवशाली राज सत्ता को पुनः नमन करने का उपक्रम है। उस भाव के आधार पर आज हमने यहां पर कैबिनेट बैठक की है।
- मंत्रिमंडल के सभी माननीय मंत्रियों और उपमुख्यमंत्री जी के साथ हमने कई निर्णय किए। देवी मां अहिल्या के शासनकाल को स्मृति में रखते हुए आज का दिन ऐतिहासिक बनाने का प्रयास किया गया।
- सामाजिक समरसता की दिशा में जो मां अहिल्या का भाव रहा है, उसी आधार पर डॉक्टर भीमराव सामाजिक उन्नयन विश्वविद्यालय को 25 करोड रुपए की राशि देकर, हमारा जो अंबेडकर विश्वविद्यालय महू में है उसके विधि संकाय और अन्य आधारभूत संरचना के लिए यह राशि देने की घोषणा की है।
- डॉ. भीमराव अंबेडकर की जन्मस्थली महू है और हमारी पूर्ववर्ती सरकारों ने उस स्थल को एक तरह से तीर्थ स्थल के रूप में विकसित किया है।
- विशेष परिस्थितियों में माननीय मंत्रीगण भी ट्रांसफर कर सकेंगे। इस विषय को भी आज हमने कंप्लीट किया है ताकि हमारे मंत्रीगण अपने विभागों के अंदर सुव्यवस्था स्थापित करने के लिए इसमें काम कर सके।
- मां अहिल्या की बात कर रहे हैं तो कल्याणी विवाह को भी प्रोत्साहन देने का निर्णय किया है। इसमें हमारी विधवा बहने या परित्यक्त बहने अपना पुनर्जीवन विवाहित रूप में आगे निकाल सकें।
- कल्याणी बहनों के जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में पूरे प्रदेश में अभियान चलाकर, इसमें प्रति विवाह 2 लाख रुपए की धनराशि दी जाएगी।
- आज हमने अपने तीन नए जिलों में चिकित्सालयों का भी निर्णय किया है।
- पीएम एयर टैक्सी के माध्यम से कल जो ऑर्गन डोनेशन का बड़ा प्रयोग हुआ है। जहां हमने ग्रीन कॉरिडोर बनाकर जबलपुर से एयर टैक्सी का उपयोग करते हुए हार्ट और लिवर ट्रांसप्लांट करने में सफलता पाई है।
- किसान भाइयों के लिए भी हमारी सरकार ने निर्णय किया है कि जो किसान अस्थाई विद्युत पंप पर निर्भर रहते हैं ऐसे लगभग 2 लाख किसानों को 3 हॉर्स पावर से लेकर 7.5 हॉर्स पावर तक 10% की राशि वह देंगे तो उन्हें पूरा पंप हमारी तरफ से दिया जाएगा; एक तरह से बिजली फ्री हो जाएगी।
- कल हमने भोपाल में जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सेतु की सौगात दी है। इसके बाद 180 करोड रुपए की लागत से एक और नया सेतु भोपाल के लिए मंजूर किया गया है।
- हमने तय किया है कि धीरे-धीरे शराबबंदी की तरफ राज्य बढ़े। उस सिलसिले में हमने नीतिगत निर्णय किया है कि पहले चरण में हमारे जो 17 नगर है। उन नगरो में नगर पालिका, नगर परिषद, नगर पंचायत इनके अंदर शराब की दुकान बंद कराएंगे। इनमें 17 धार्मिक नगरो में से 1नगर निगम, 6 नगर पालिका, 6 नगर परिषद और 6 ग्राम पंचायत हैं।
- उज्जैन नगर निगम में संपूर्ण रूप शराब की दुकान बंद रहेगी। दतिया, पन्ना, मंडला, मुल्ताई और मंसौर, मैहर नगर पालिका में संपूर्णता शराब की दुकान बंद रहेगी।
- ओंकारेश्वर, महेश्वर, मंडलेश्वर, ओरछा, चित्रकूट और अमरकंटक की नगर परिषद में संपूर्णतया शराब की दुकान बंद रहेंगी।
- ग्राम पंचायत सलकनपुर, बरमान कला, लिंगा ग्राम पंचायत, बरमान खुर्द ग्राम पंचायत, कुंडलपुर ग्राम पंचायत और बांदकपुर ग्राम पंचायत में भी शराब की दुकान हम बंद करवाएंगे।
- मां नर्मदा तट के दोनों तरफ 5 किलोमीटर तक शराबबंदी की जो पूर्ववत पॉलिसी है। उस पॉलिसी को भी हम जारी रखेंगे, इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में महेश्वर में आयोजित मंत्री परिषद की बैठक में प्रदेश के निम्न धार्मिक स्थानों पर शराबबंदी का निर्णय लिया गया
- मंडला, नगर पालिका
- मुलताई, नगर पालिका
- मंदसौर, नगर पालिका
- अमरकंटक, नगर पालिका
- सलकनपुर, ग्राम पंचायत
- बरमानकलां, लिंगा ओवं बरमानखुर्द ग्राम पंचायत
- कुंडलपुर, ग्राम पंचायत
- बांदकपुर, ग्राम पंचायत
- उज्जैन, नगर निगम
- ओंकारेश्वर, नगर पंचायत
- महेश्वर, नगर पंचायत
- मण्डलेश्वर, नगर पंचायत
- ओरछा, नगर पंचायत
- मैहर, नगर पालिका
- चित्रकूट, नगर पंचायत
- दतिया, नगर पालिका
- पन्ना, नगर पालिका