जबलपुर स्थित हाई कोर्ट आफ मध्य प्रदेश ने मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी, रिक्त पदों पर नियुक्ति के संबंध में स्पष्ट आदेश दिया है कि, विज्ञापन में घोषित किए गए पदों पर नियुक्ति के लिए, तब तक काउंसलिंग की प्रक्रिया संचालित की जानी चाहिए जब तक कि प्रतीक्षा सूची में एक भी उम्मीदवार शेष है। डिपार्टमेंट अपनी मर्जी से काउंसलिंग बंद नहीं कर सकता है।
समूह 2 उप समूह 4 संयुक्त भर्ती परीक्षा काउंसलिंग मामले में हाई कोर्ट का डिसीजन
सन 2022 में समूह 2 उप समूह 4 संयुक्त भर्ती परीक्षा के अंतर्गत सहायक नगर निवेशक और अतिक्रमण निरोधक अधिकारी पदों के लिए भी चयन परीक्षा का आयोजन किया गया था। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में उम्मीदवारों से पूछा गया था कि, जिस पद के लिए वह आवेदन कर रहे हैं क्या उनके पास उसके लिए वांछित योग्यता है। कुछ उम्मीदवारों ने वांछित योग्यता नहीं होने के बाद भी, आवेदन पत्र में स्वयं को योग्य बताया और परीक्षा में शामिल हो गए, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय सभी को चयन प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया। इसके कारण कुछ पद रिक्त हो गए। रिक्त पदों को वेटिंग लिस्ट से भरा जाना चाहिए था, लेकिन डिपार्टमेंट ने ऐसा नहीं किया। कर्मचारी चयन मंडल मध्य प्रदेश द्वारा उपलब्ध कराई गई उम्मीदवारों की प्रतीक्षा सूची का उपयोग ही नहीं किया।
भर्ती परीक्षा कराई लेकिन भर्ती नहीं करी
इसके कारण इंदौर में 16, भोपाल में 14, जबलपुर में 10 और ग्वालियर में 12 पद रिक्त रह गए। चयन परीक्षा संपन्न हो जाने के बावजूद नियुक्ति प्रक्रिया को बीच में ही स्थगित कर दिया गया। उम्मीदवारों द्वारा जब विभागीय अधिकारियों से संपर्क किया गया तो उन्होंने कोई संतोष जनक जवाब नहीं दिया। अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर भी कोई निराकरण नहीं हुआ। इसके बाद उम्मीदवारों द्वारा हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई। सभी पक्षों को सुनने के बाद उच्च न्यायालय ने मध्य प्रदेश शासन एवं आयुक्त नगरीय विकास एवं आवास विभाग को आदेश दिया कि वह 90 दिन के भीतर काउंसलिंग का आयोजन करके प्रतीक्षा सूची के उम्मीदवारों को बुलाएं और नियम अनुसार चयन प्रक्रिया को पूरा करें।
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