मध्य प्रदेश जेल एवं वनरक्षक भर्ती परीक्षा फर्जीवाड़ा का मामला हाई कोर्ट पहुंचा - NEWS TODAY

मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के द्वारा वनरक्षक एवं जेल प्रहरी की भर्ती परीक्षा 2023 करवाई गई। जिसके रिजल्ट में, टोटल 100 अंकों के पेपर था जिसमें टॉपर को 101.66 नंबर दे दिए गए। साथ ही साथ बहुत सारे योग्य उम्मीदवार ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के, इनके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होने के बावजूद भी उन्हें क्यूट से ज्यादा अंक आने पर भी अपॉइंटमेंट नहीं दी गई और ना ही उन्हें मेरिट लिस्ट में शामिल किया गया। 

MPESB Bhopal लगातार गलतियों पर गलतियां कर रहा है

यही तमाम मुद्दों से व्यथित होकर के भास्कर मिश्रा एवं आशीष कुमार रघु ने जबलपुर उच्च न्यायालय के अधिवक्ता दिनेश सिंह चौहान के माध्यम से उच्च न्यायालय में याचिका दायर किया। कोर्ट में सुनवाई के दौरान अधिवक्ता दिनेश सिंह चौहान के द्वारा माननीय कोर्ट को इस तथ्य से अवगत कराया गया कि किस प्रकार से व्यापम अर्थात MPESB Bhopal लगातार गलतियों पर गलतियां कर रहा है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने तीन हफ्ते के अंदर सरकार से एवं " एम्पलाई सिलेक्शन बोर्ड भोपाल "से जवाब मांगा है साथ ही साथ पूरी भर्ती प्रक्रिया याचिका के निर्णय के अध्याधीन की गई है। 

याचिकार्ताओं के अधिवक्ता दिनेश सिंह चौहान ने यह बताया कि मध्य प्रदेश वनरक्षक भर्ती परीक्षा एवं जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा 2023 में और भी अन्य विसंगतियां जैसे: संविदा कर्मचारियों को शामिल न करना जबकि संविदा कर्मचारियों के नंबर क्यूट से कहीं ज्यादा है, साथ-साथ यूज कैटिगरी के साथ मंडल ने बहुत गलत किया है। काफी युवाओं के रिजल्ट बिना मतलब के होल्ड कर रखा है। इन तमाम मुद्दों को लेकर के भी याचिकाएं लगाई गई हैं जिनकी सुनवाई जल्द होनी है। 

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