मध्य प्रदेश शासन के, आयुक्त आर्थिक एवं सांख्यिकी श्री ऋषि गर्ग ने बताया है कि वर्तमान में यह संज्ञान में आया है कि कई फेक पोर्टल या वेबसाइट के माध्यम से जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किये जा रहे है, जिसके कारण जन-साधारण भ्रमित हो रहे हैं। जो कि वैधानिक नहीं है।
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आयुक्त आर्थिक एवं सांख्यिकी श्री गर्ग ने बताया कि, मध्य प्रदेश के सभी नागरिक इस बात का ध्यान रखें कि हमेशा सरकार की अधिकृत वेबसाइट पर लॉगिन कर वैधानिक जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र बनवायें। अन्य किसी माध्यम से बनवाया गया प्रमाण पत्र नकली प्रमाण पत्र है, इसे बनवाने से बचें। यह वेबसाइट भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अंतर्गत भारत के महा रजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त का कार्यालय द्वारा संचालित की जाती है। अभी आवेदन करने के लिए कृपया यहां क्लिक करें। सिस्टम आपको रीडायरेक्ट करेगा और आपकी स्क्रीन पर अधिकृत वेबसाइट dc crsorgi gov in का होम पेज डिस्प्ले हो जाएगा। यहां पर आपके राइट हैंड साइड टॉप में Login बटन दिखाई देगा > उस पर क्लिक करने पर General Public Login दिखाई देगा। यहां पर आप अपने मोबाइल नंबर अथवा ईमेल एड्रेस के माध्यम से लॉगिन कर सकते हैं। कृपया नोट कीजिए कि, यहां पर भारत के केवल निम्नांकित राज्यों के नागरिकों के जन्म और मृत्यु के प्रमाण पत्र हेतु रजिस्ट्रेशन किए जाते हैं। चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, अंडमान एंड निकोबार, लक्षद्वीप, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, दादर नगर हवेली एवं दमनदीप, आंध्र प्रदेश, मिजोरम, असम, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, उत्तराखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, लद्दाख, महाराष्ट्र, सिक्किम, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, झारखंड एवं मणिपुर।
मध्य प्रदेश में जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए ऑफलाइन आवेदन कैसे करें
उन्होंने बताया कि यदि किसी आवेदक को ऑनलाइन प्रमाण पत्र बनाने में कठिनाई आ रही है तो वह जहां पर घटना घटित हुई है, उससे संबंधित पंजीयन इकाई में आवेदन करे। जैसे कि यदि प्रायवेट अस्पताल में जन्म अथवा मृत्यु हुई है तो वहां की नगर पालिक निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत में आवेदन करें और यदि ग्रामीण क्षेत्र में जन्म मृत्यु हुई है, तो वहां की ग्राम पंचायत में आवेदन करने पर प्रमाण पत्र बनेगा।
उन्होंने बताया कि, मध्य प्रदेश में छावनी बोर्ड, कुछ फैक्ट्री जिन्हें पंजीयन इकाई घोषित किया गया है, वहां के परिसर में होने वाली जन्म-मृत्यु का पंजीयन वहीं होगा। उक्त के अतिरिक्त किसी भी पोर्टल अथवा बेवसाइटस से जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिये लॉगिन न करें, न ही आवेदन करें, यहां से बनाये गये प्रमाण पत्र किसी भी जन-कल्याणकारी योजना में स्वीकार्य अथवा मान्य नहीं होंगे।