Railway employees news - अस्‍पतालों में बिना रेफरल परामर्श एवं जांच की सुविधा

पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल द्वारा 70 वर्ष या इससे अधिक आयु के सेवानिवृत लाभार्थियों के लिए सेवानिवृत्‍त कर्मचारी उदारीकृत स्वास्थ योजना के  तहत रेलवे द्वारा पैनलबद्ध निजी अस्पतालों में बिना रेफरल के ओपीडी परामर्श और संबंधित जांच की सुविधा उपलब्‍ध कराई जा रही है। 

आयु सीमा 75 वर्ष से घटाकर 70 वर्ष कर दी है

पूर्व में प्रायोगिक परियोजना के रूप में 01 नवम्‍बर, 2023 से 31 अक्‍टूबर, 2024 तक एक वर्ष के लिए इस योजना को चलाया गया था। इस दौरान सेवानिवृत्‍त रेल कर्मियों को इस योजना के लाभ एवं उनके feedback के आधार पर इसे पुन: विस्‍तारित किया गया है तथा तथा इसे 31 अक्‍टूबर, 2027 तक लगभग तीन वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है। साथ ही इस योजना में पूर्व में 75 वर्ष या उससे अधिक उम्र के लाभार्थियों को शामिल किया गया था वहीं उम्र में रियायत देते हुए इसे 70 वर्ष या उससे अधिक उम्र के लाभार्थियों के लिए इसे लागू किया गया है। 

बिना अनुमोदन के OPD और जांच की लिमिट

इस योजना के तहत पंजीकृत लाभार्थी रेलवे चिकित्‍सालय के बिना रेफरल के सीधे ही रेलवे द्वारा पैनलबद्ध निजी अस्‍पलातों के विशेषज्ञों से ओपीडी परामर्श ले सकते है तथा 10 हजार तक के जांच करवा सकते हैं। किसी भी प्रकार की जांच की सीमा रूपये 10 हजार से अधिक होने पर उसके लिए रेलवे के सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन आवश्‍यक होगा।  

निजी रेल पैनलबद्ध अस्पतालों के विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा लिखी हुई दवाएं उपलब्ध रेल डॉक्टर के प्राधिकार पर संबंधित रेलवे अस्पतालों / स्वास्थ्य इकाइयों द्वारा ली जा सकती है।  यह सुविधा एफएमए(फिक्‍सड मेडिकल अलाउएंस) के साथ यूएमआईडी कार्ड रखने वाले लाभार्थियों के लिए नहीं है । 

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