स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल एक बार फिर हाई कोर्ट में उम्मीदवारों के सामने हार गया। DPI BHOPAL ने हाईकोर्ट में उम्मीदवारों के सामने हारने का रिकॉर्ड बना लिया है। इस बार भी हाई कोर्ट के सामने कुतर्क प्रस्तुत किए और अपने फैसले को सही साबित नहीं कर पाए। आयु सीमा विवाद में हाई कोर्ट ने उच्च माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2023 के 50 से ज्यादा उम्मीदवारों को नियुक्ति देने के आदेश जारी किए हैं।
DPI BHOPAL ने उम्मीदवारों के ऑनलाइन फॉर्म रिजेक्ट कर दिए थे
उच्च माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2023, में अधिकतम आयु सीमा विवाद एवं 40 एवम 45 वर्ष से ऊपर के उम्मीदवारों को, सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश दिनांक 18/9/23, के अनुसार आयु सीमा में छूट नही दिए जाने के परिणाम स्वरूप, उम्मीदवारों को चयन परीक्षा में फॉर्म भरने से रोक दिया गया था या ऑनलाइन फार्म रिजेक्ट कर दिए गए थे। पूर्व में कई पात्रता परीक्षा पास, अभ्यर्थी कोर्ट के आदेश से, चयन परीक्षा, 2023 उच्च माध्यमिक शिक्षक में शामिल हुए थे।
याचिका दाखिल करने वाले उम्मीदवारों की लिस्ट
विक्रांत राजपूत, नर्मदापुरम से; श्रीमति ममता मिश्रा, जबलपुर; मुकेश राठौर, विदिशा; मुकेश झरिया, सीमा रोहित सागर से, सरिता पाठक, विनोद विश्वकर्मा, दमोह; संदीप रावत, विदिशा; सोनाली जाधव, बुरहानपुर; हेमराज रायकवार, विदिशा; सुनील गुप्ता, शहडोल; प्रीति पांडे, भोपाल; लक्ष्मी सिसौदिया, भोपाल; जय प्रकाश पांडे, गुना; श्वेता त्रिपाठी, ग्वालियर; दृष्टिपाल परिहार, भोपाल; ज्ञान देवी मिश्रा रीवा; शरद यादव, नरसिंहपुर; सचिंद्र दुबे छिंदवाड़ा; विनोद कुशवाहा, जबलपुर; रानी राणा, गुना; संगीता श्रीवास्तव भोपाल; दिनेश दुबे, सागर; मुकेश गर्ग सतना; कृष्ण गोपाल मिश्रा, अनीता सिंह सीहोर; शैलेश पटेल मंडला; नितिन पैट्रिक, मंडला; नर्मदा कुमार उज्जैन; लोकेश शर्मा, रायसेन; डालचंद यादव, दमोह; श्रीमति शोभना, अनूपपुर; कोडुलाल अनूपपुर; अंचल पांडेय, रीवा; ममता मिश्रा, जबलपुर; भागोती दुबे, भोपाल; पवन तिवारी इंदौर; विकाश जोशी इंदौर; राजेश्वरी भारद्वाज, जबलपुर; अर्चना तिवारी, होशंगाबाद; सुरेंद्र अहिरवार, भोपाल; भारती पाटीदार खंडवा; कृष्णा मोरे, बरवानी; मोनिका श्रीवास्तव, भोपाल; नीलिमा उपाध्याय, बैतूल; प्रवीणा त्रिपाठी, जबलपुर; सुषमा पांडे, सीधी; द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका दायर कर, उच्च माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा में अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश के अनुसार, कोविड में दौरान भर्ती नहीं होने कारण, राहत की मांग की गई थी।
हाई कोर्ट में स्कूल शिक्षा विभाग की दलील
शासन द्वारा याचिकाओं का विरोध करते हुए, कोर्ट में कहा गया था कि, भर्ती हेतु चयन परीक्षा का विज्ञापन प्रथम विज्ञापन नहीं है। चयन परीक्षा के पूर्व भी विज्ञापन जारी कर, काउंसलिंग एवं डॉक्युमेंट्स अपलोड करने का अवसर, वर्ष 2022 में उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा पास, अभ्यर्थियों को दिया गया था, जिसमे, आयु सीमा में छूट दी जा चुकी है। शासन के आदेशानुसार, प्रथम विज्ञापन में आयु सीमा में छूट दी जानी थी, जो कि दी जा चुकी है।
हाई कोर्ट में याचिकाकर्ताओं के वकील की दलील
याचिकाकर्ता अभ्यर्थियों की ओर से हाई कोर्ट जबलपुर के अधिवक्ता श्री अमित चतुर्वेदी एवं अन्य वकीलों की दलील थी, कि वर्ष 2022 में भर्ती नियमों में संशोधन के बाद चयन परीक्षा, चयन का हिस्सा बनाई गई है। चयन परीक्षा का विज्ञापन Covid के बाद, पहली बार जारी किया गया है। इसके अतिरिक्त उच्च माध्यमिक शिक्षक के लिए नवीन रिक्तियां, चयन विज्ञापन के माध्यम से भरी जानी है। इस परीक्षा में एलिजिबिटी पास, अभ्यर्थी ही शामिल हो सकते हैं। अतः पूर्व में काउंसलिंग हेतु, जारी आदेशों को विज्ञापन नहीं माना जा सकता है।
हाई कोर्ट का जजमेंट
कोर्ट ने सुनवाई के बाद, माना कि उच्च माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2023 का विज्ञापन प्रथम विज्ञापन है। पूर्व में, 2022 के पहले, चयन परीक्षा अस्तित्व में नहीं थी। कोर्ट के अंतरिम आदेश के द्वारा जो अभ्यर्थी उच्च माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा, 2023 में शामिल हुए थे, कोर्ट ने उन्हें नियुक्ति अधिकतम आयु सीमा में छूट देकर नियुक्ति हेतु पात्र माना है। कोर्ट द्वारा आदेशित किया गया हैं। अधिकतम आयु में छूट के बाद, नियुक्ति चयन हेतु, अग्रिम कार्यवाही की जावे।
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