198 BNS - सरकारी अधिकारी द्वारा, विधि के आदेश को नहीं मानना, कब अपराध होगा, जानिए

कानून के अनुसार कार्य करना सभी नागरिकों का कर्तव्य होता है एवं लोक सेवक का कर्तव्य होता है, कानून के दायरे में रहकर विधि के आदेशों, निर्देशों का मर्यादा पूर्ण पालन करना। अगर कोई लोक सेवक (सरकारी कर्मचारी अथवा अधिकारी) किसी आदेश को जानबूझकर नहीं मानता है और इसके कारण किसी व्यक्ति को क्षति होती है, तब उस लोक सेवक के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी जानिए। 

भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 198 की परिभाषा

कोई लोक सेवक किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से विधि के किसी आदेश निर्देश की जानबूझकर अवज्ञा करेगा या अनुपालन करेगा जो आदेश उसे दिए गए हैं। वह लोक सेवक BNS की धारा 198 के अंतर्गत दोषी होगा। उदहारण:- न्यायालय द्वारा किसी अधिकारी को आदेश दिया गया है कि वह जाकर डिक्री प्राप्त व्यक्ति की संपत्ति को दिलवाए, लेकिन अधिकारी इस आदेश को जानबूझकर नहीं मानता है। जिससे डिक्री प्राप्त व्यक्ति को नुकसान होने की संभावना है। तब ऐसा अधिकारी BNS की धारा 198 के अंतर्गत दोषी होगा।

नोट:- किसी विभागीय नियम, विनियमों का उल्लंघन करना इस धारा के अंतर्गत अपराध नहीं होगा सिर्फ आदेश, निर्देश का उल्लंघन अपराध होगा। जिससे किसी व्यक्ति को क्षति पहुंचती है। 

Bharatiya Nyaya Sanhita Section 198 Provision of punishment

यह अपराध असंज्ञेय एवं जमानतीय होते हैं अर्थात पुलिस थाने में इस अपराध के खिलाफ डायरेक्ट एफआईआर दर्ज नहीं होगी। पीड़ित व्यक्ति को प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष परिवाद (शिकायत) भी दर्ज करवाना होगा। इन अपराध की सुनवाई प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा की जाती है। इस अपराध के लिए अधिकतम एक वर्ष की सजा, कारावास या जुर्माना या दोनों से दण्डित किया जा सकता है। लेखक✍️बी.आर. अहिरवार (पत्रकार एवं विधिक सलाहकार होशंगाबाद)। Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article) 

डिस्क्लेमर - यह जानकारी केवल शिक्षा और जागरूकता के लिए है। कृपया किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई से पहले बार एसोसिएशन द्वारा अधिकृत अधिवक्ता से संपर्क करें। 

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