जबलपुर, 10 फरवरी 2025: पिछड़ा वर्ग के 27% आरक्षण लागू नहीं किए जाने, समस्त भर्तियों में ओबीसी के 13% पद होल्ड किए जाने और सुप्रीम कोर्ट में सरकार की ओर से महाधिवक्ता द्वारा दायर कराई गईं ट्रांसफर याचिकाओं के संबंध में दिनांक 9 फरवरी 2025 को भोपाल में ओबीसी के समस्त संगठनों तथा युवाओं की एक संयुक्त बैठक आयोजित की गई।
भोपाल में हुई ओबीसी आरक्षण मीटिंग का उपस्थिति पत्रक
बैठक में ओबीसी एडवोकेट्स वेलफेयर एसोसिएशन के प्रतिनिधि वरिष्ठ अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर, विनायक प्रसाद शाह, अपाक्स संघ के प्रांतीय अध्यक्ष भुभनेश पटेल, पूर्व महापौर विभा पटेल तथा 28 जिलों से अपाक्स संघ के जिला प्रतिनिधियों सहित पिछड़ा वर्ग संयुक्त मोर्चा के प्रांतीय संयोजक दादा बहादुर सिंह लोधी, ओबीसी फ्रंट ऑफ इंडिया तथा सोशल रिवोल्यूशन एलायंस के प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार सिंह किरार, पिछड़ा वर्ग अधिकारी संघ की ओर से प्रकाश मालवी, ओबीसी महासभा की ओर से विजय कुमार, कमलेन्द्र सिंह, अखिल भारतीय ओबीसी महासभा की ओर से यश भारती इंद्र कुमार पटेल, ओबीसी एससी एसटी अधिवक्ता संघ की ओर से अधिवक्ता तुलसी राम पटेल, अधिवक्ता अजय साहू सहित 18 संगठनों एवं समाज प्रमुखों ने भाग लिया।
ओबीसी आरक्षण मीटिंग का निर्णय
सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि एक प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री जी से भेंट कर महाधिवक्ता की कार्यप्रणाली से अवगत कराकर उन्हें तत्काल पद से हटाने की मांग की जाएगी तथा होल्ड अभ्यर्थियों को अनहोल्ड करने तथा 27% आरक्षण लागू करने एवं सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर याचिकाओं में मजबूती से पक्ष रखने योग्य अधिवक्ताओं को शासन की ओर से नियुक्त करने की मांग की है।
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