कर्मचारी, नियम विरुद्ध अनुपस्थिति रहे तो पेंशन मिलेगी या नहीं, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पढ़िए - Employees News

यदि कोई सरकारी कर्मचारी नियम के विरुद्ध अपने कर्तव्य से अनुपस्थित रहता है तो रिटायरमेंट के बाद उसे पेंशन मिलेगी या नहीं। जया भट्टाचार्य बनाम पश्चिम बंगाल राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की खंडपीठ ने जजमेंट दे दिया है। 

Jaya Bhattacharya vs State of West Bengal - Supreme Court

जया भट्टाचार्य, पश्चिम बंगाल सरकार की नियमित कर्मचारी थी। अपनी याचिका में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि, उन्हें बिना किसी कारण के उपस्थिति रजिस्टर पर हस्ताक्षर करने से और अपना कर्तव्य पालन करने से रोका गया। उन्हें उपस्थिति रजिस्टर पर अनुपस्थिति दर्ज किया गया। उन्होंने अभ्यावेदन प्रस्तुत किया। नियम के अनुसार सभी प्रकार की अपील की परंतु कोई विभागीय जांच नहीं हुई। बाद में उनकी अनुपस्थिति को असाधारण अवकाश मानकर उनकी सेवा को नियमित कर दिया गया। 

सेवानिवृत होने पर जब उन्होंने रिटायरमेंट बेनिफिट्स की मांग की तो उन्हें पेंशन के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया। करण में बताया गया कि उनकी नियम विरुद्ध और लंबी अनुपस्थिति के कारण वह सेवानिवृत्ति लाभों के लिए पात्र नहीं है। पश्चिम बंगाल राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण एवं हाईकोर्ट ने भी शासन के निर्णय को उचित माना और जया भट्टाचार्य को पेंशन लाभों के लिए अपात्र घोषित किया। 

भारत के सर्वोच्च न्यायालय में सभी पक्षों की सुनवाई के बाद जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की खंडपीठ ने अपने जजमेंट में कहा कि, यदि कर्मचारी की अनुपस्थिति को, असाधारण अवकाश मानकर स्वीकार कर लिया गया है। उसकी सेवा को नियमित कर दिया गया है तो फिर रिटायर होने वाले कर्मचारियों को पेंशन का लाभ देने से इनकार नहीं किया जा सकता है। सेवानिवृत्ति वाले दिन महिला कर्मचारी पश्चिम बंगाल शासन की नियमित कर्मचारी थी। इसलिए सेवानिवृत्ति लाभों पर अन्य कर्मचारियों की तरह उसका पूरा अधिकार बनता है। 

सुप्रीम कोर्ट ने महिला कर्मचारी जया भट्टाचार्य को पेंशन एवं रिटायरमेंट बेनिफिट भुगतान करने के आदेश दिए हैं। 

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