Government employees news - ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

सरकारी कर्मचारियों को ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972 के संबंध में सुप्रीम कोर्ट आफ इंडिया द्वारा आज एक महत्वपूर्ण जजमेंट दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट का यह डिसीजन, सन 2018 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए जजमेंट की विरुद्ध है। 

बर्खास्त किए गए सरकारी कर्मचारी की ग्रेच्युटी जप्त कर सकते हैं या नहीं

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि किसी कर्मचारी को नैतिक पतन के आधार पर बर्खास्त किया जाता है, तब उसकी ग्रेच्युटी को जप्त किया जा सकता है। इसके लिए किसी भी न्यायालय के निर्णय की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी कर्मचारियों के "नैतिक पतन" को भी परिभाषित किया। इस तरह के काम जो अन्यायपूर्ण है एवं शासन के प्रति धोखाधड़ी है। 

ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972 - सुप्रीम कोर्ट द्वारा 2018 में दिया गया डिसीजन 

यूनियन ऑफ इंडिया बनाम अजय बाबू मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि, यदि किसी सरकारी कर्मचारियों को नैतिक पतन के आधार पर बर्खास्त किया जाता है तो नियोक्ता को न्यायालय में यह प्रमाणित करना होगा। न्यायालय के निर्णय से पहले कर्मचारी की ग्रेच्युटी को जप्त नहीं किया जा सकता है। 

ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972 - सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, फरवरी 2025

अपील करने वाले कर्मचारी का जन्म सन 1953 में हुआ था लेकिन सरकारी नौकरी प्राप्त करने के लिए उसने अपनी जन्मतिथि 1960 घोषित कर दी। इस प्रकार उसने लगातार 22 वर्ष तक सरकारी कामकाज किया और उसके बदले में वेतन एवं अन्य लाभ प्राप्त किया। जब डिपार्टमेंट को इसकी जानकारी मिली तो इसे नैतिक पतन का मामला मानते हुए कर्मचारी की सेवा समाप्त कर दी गई एवं उसकी ग्रेच्युटी जप्त कर ली गई। सर्वोच्च न्यायालय ने इस कार्रवाई को सही माना और स्पष्ट किया कि 2018 में दिया गया फैसला ग्रेच्युटी से संबंधित सभी मामलों के लिए आधार नहीं हो सकता है। यहां कर्मचारी का नैतिक पतन प्रमाणित हो गया है। 

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