मध्य प्रदेश जबलपुर जिला निवासी आराध्य पटेल उम्र 9 साल की ओर से माता श्रीमती हेमलता पटेल द्वारा अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर के मध्य से दिल्ली हाईकोर्ट में जनहित याचिका क्रमांक WP(C) 1701/2025 दाखिल कर बताया कि उनका पुत्र राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की कक्षा 6 में प्रवेश हेतु परीक्षा में ओबीसी वर्ग से शामिल हुआ था।
प्रतिभावान विद्यार्थियों को भी आरक्षण के दायरे में एडमिशन दिया
उक्त परीक्षा 08 दिसंबर 2024 में आयोजित की गईं थी। भारत सरकार रक्षा मंत्रालय के अधीन उक्त परीक्षा एजेंसी, नेशनल इंस्टिट्यूट आफ इलेक्ट्रॉनिक्स एन्ड इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी नई दिल्ली ने आयोजित की थी। याचिकाकर्ता द्वारा पूर्व दो वर्ष की परीक्षाओ का कट ऑफ अंक जिसमे अनारक्षित वर्ग की कट ऑफ 120 अंक तथा ओबीसी की 125 तथा 152 एवं 155 था, आरक्षित वर्ग के प्रतिभावान् अर्थात जनरल वर्ग के छात्रों से अधिक अंक हासिल करने पर भी उनको ओबीसी में ही प्रवेश दिया गया।
सरकारी वकील की आपत्ति निरस्त
उक्त याचिका की आज़ दिनांक 12/02/2025 को दिल्ली हाईकोर्ट में मुख्य न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय तथा न्यायमूर्ति तुषार राव की खंडपीठ द्वारा सुनवाई की गई। याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर, विनायक प्रसाद शाह तथा रियल सूर्यवंशी ने पक्ष रखा। याचिका में उठाए गए मुद्दों को खंडपीठ ने प्रथम दृष्टया गंभीरता से लेते हुए, सरकारी अधिवक्ता को फटकार लगाते हुए कहा की इस प्रकार असंवैधानिक रिजल्ट क्यों जारी किया जा रहा ? तब भारत सरकार के वकील ने उक्त जनहित याचिका की विचारणशीलता को प्रश्नगत किया गया। तब कोर्ट ने स्वम कहा कि उक्त याचिका में उठाया गया मुद्दा संविधान महत्व का तथा देश की 85% आवादी से जुड़ा हुआ है, जिसे टेक्निकलटी के आधार पर आपत्ति निरस्त की जाती है तथा 15 दिवस के भीतर जवाब तथा शपथपत्र दाखिल करें।
तत्सम्वन्ध में याचिका कर्ता एक सप्ताह के अंदर प्रतिउत्तर दाखिल करें। अगली सुनवाई 14/3/25 नियत की गई है। नाबालिग याचिका कर्ता की ओर से पैरवी वरिष्ठ अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर,विनायक शाह,रियल सूर्यवंशी ने रखा।
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