Hindu Marriage Act - क्या संन्यास लेना तलाक का आधार हो सकता है, जानिए

हिन्दू संस्कृति के अंतर्गत मानव जीवन के चार आश्रम माने गए है, जिनमे संन्यास आश्रम भी है। हिन्दू धर्म के अनुसार प्रत्येक हिन्दू को वृद्धावस्था में संन्यास आश्रम में प्रवेश करना होता है। इस1आश्रम में एक निश्चित संस्कार को पूरा करते हुए प्रवेश करना होता है।

संन्यास विवाह-विच्छेद का आधार कब होगा जानिए

संन्यास आश्रम में प्रवेश करना यह नहीं है कि उसने संसार त्याग दिया हैं, बल्कि इसके लिए गृहस्थ जीवन का त्याग करना भी आवश्यक हैं। हिन्दू धर्म के अनुसार संन्यास सिर्फ वृद्धावस्था में ही लिया जा सकता है, लेकिन यदि कोई व्यक्ति युवावस्था में भी संन्यास धारण कर लेता है तो वह अवैध नहीं माना जायेगा अर्थात वह हिन्दू धर्म के विपरीत नहीं होगा। संन्यास विवाह-विच्छेद का आधार कब होगा जानिए।

हिन्दू विवाह अधिनियम,1955 की धारा 13(1)(vi) की परिभाषा:-

अगर कोई व्यक्ति किसी धार्मिक आश्रम में प्रवेश करते हुए संन्यास धारा कर लेता है तब वह विवाह-विच्छेद (तलाक) का आठवाँ आधार हो सकता है।
इस आधार के लिए दो शर्ते होना अतिआवश्यक हैं:-
• यह कि व्यक्ति ने घर, परिवार सभी को पूर्ण रूप से त्याग दिया हो।
• व्यक्ति ने किसी धार्मिक आश्रम में किसी रीति या कर्मकांडों से प्रवेश कर लिया हो।

उधारानुसार- एक व्यक्ति जो पुजारी बन जाता हैं, फिर भी वह गृहस्था में भी बना रहता है। वह विवाह-विच्छेद (तालक) का आधार नहीं माना जायेगा क्योंकि उसने संन्यास नहीं लिया है वह अभी भी गृहस्थ आश्रम में बना हुआ है। अगर वह गृहस्थावस्था को पूर्ण रूप से छोड़ देता है तब वह Hindu Marriage Act 1955 के तहत तलाक का आठवां आधार होगा। लेखक✍️बी.आर. अहिरवार (पत्रकार एवं विधिक सलाहकार होशंगाबाद)। Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article) 

डिस्क्लेमर - यह जानकारी केवल शिक्षा और जागरूकता के लिए है। कृपया किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई से पहले बार एसोसिएशन द्वारा अधिकृत अधिवक्ता से संपर्क करें। 

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