legal advice - पीड़ित महिला, क्रूरता की शिकायत, कितने दिन बाद तक कर सकती है, जानिए

भारतीय न्याय संहिता 2023 में विभिन्न अपराधों की प्रकृति के अनुसार, पीड़ित व्यक्ति द्वारा शिकायत करने की टाइम लिमिट घोषित की गई है। यदि कोई व्यक्ति निश्चित समय गुजर जाने के बाद शिकायत करता है तो फिर इसकी शिकायत पर विचार नहीं किया जाएगा। इधर महिलाओं के साथ क्रूरता की घटनाएं अक्सर होती रहती हैं। कई बार विभिन्न कारणों के चलते, महिला, घटना के तत्काल बाद शिकायत नहीं कर पाती है। अब सवाल उठता है कि पीड़ित महिला, उसके साथ हुई क्रूरता की शिकायत, घटना के कितने दिन बाद तक कर सकती है। 

अरुण व्यास बनाम सरिता व्यास वाद 

उक्त मामले मे सुप्रीम कोर्ट ने अभिनिर्धारित किया कि धारा 498A (अब BNS की धारा 86 होगी) के स्पष्टीकरण के साथ पठित इस धारा में दी गई क्रूरता की परिभाषा से स्पष्ट होता है कि इसे एक निरंतर लागू अपराध माना गया है। अतः प्रत्येक बार जब भी पत्नी या किसी पीड़िता के साथ उसका पति या पति के रिश्तेदार क्रूरता का व्यवहार करते हैं, तब यह अपराध दर्ज करने की परिसीमा उसी दिन से लागू होगी। अर्थात महिला के साथ अभी या किसी उम्र में कोई पति क्रूरता करता है वह थाने में या न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास इसकी शिकायत कर सकती है।

अपराध का परिसीमा काल क्या है जानिए :- 

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 516 के अनुसार:-
1.  अगर कोई अपराध जुर्माने से दण्डित है तब उसकी शिकायत 06 माह के भीतर मजिस्ट्रेट या पुलिस थाने में की जा सकती है।
2.  अगर कोई अपराध 06 माह से 01 वर्ष की कारावास से दण्डनीय है , तब इस अपराध की शिकायत  एक वर्ष के भीतर मजिस्ट्रेट या पुलिस थाने में की जा सकती है।
3.  अगर कोई अपराध एक वर्ष से तीन वर्ष तक के कारावास से दण्डनीय है तब इस अपराध की शिकायत  तीन वर्ष के भीतर मजिस्ट्रेट या पुलिस थाने में की जा सकती है।
तीन वर्ष से अधिक  कठोर कारावास या आजीवन कारावास, मृत्युदंड के अपराध की शिकायत कभी भी मजिस्ट्रेट या पुलिस थाने में की जा सकती है।

लेखक✍️बी.आर. अहिरवार (पत्रकार एवं विधिक सलाहकार होशंगाबाद)। Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article) 

डिस्क्लेमर - यह जानकारी केवल शिक्षा और जागरूकता के लिए है। कृपया किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई से पहले बार एसोसिएशन द्वारा अधिकृत अधिवक्ता से संपर्क करें। 

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